Number Plate Case: गाड़ी की नंबर प्लेट छुपाना अपराध है या नहीं? धारा 420 पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि वाहन की नंबर प्लेट छिपाना अपने आप में धोखाधड़ी नहीं है। ऐसे मामलों में मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई हो सकती है, लेकिन धारा 420 लगाने के लिए जरूरी कानूनी आधार होना चाहिए।

Number Plate Case: सुप्रीम कोर्ट ने वाहन चालकों से जुड़े एक अहम मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति अपनी गाड़ी की नंबर प्लेट छिपाता है, तो इसे केवल इसी आधार पर भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 420 के तहत धोखाधड़ी नहीं माना जा सकता। हालांकि, यह मोटर व्हीकल एक्ट का उल्लंघन जरूर हो सकता है और इसके लिए जुर्माना या अन्य नियामक कार्रवाई की जा सकती है।

क्या था मामला

यह मामला एक ऐसे व्यक्ति से जुड़ा था जिसकी दोपहिया वाहन की पिछली नंबर प्लेट काले कवर से ढकी हुई थी, जबकि आगे की नंबर प्लेट पूरी तरह साफ और पढ़ने योग्य थी। पुलिस ने यह मानते हुए कि उसने चालान से बचने के लिए नंबर प्लेट छिपाई है, उसके खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर दिया। हाईकोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा।

सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी

जस्टिस संजय करोल और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने कहा कि केवल नंबर प्लेट ढक देने से धोखाधड़ी का अपराध साबित नहीं हो जाता। अदालत ने स्पष्ट किया कि धारा 420 लगाने के लिए बेईमानी की मंशा, किसी को धोखे में रखकर लाभ लेना और दूसरे पक्ष को नुकसान पहुंचाना जैसे आवश्यक कानूनी तत्व मौजूद होने चाहिए। सिर्फ पुलिस का संदेह पर्याप्त नहीं माना जा सकता।

मोटर व्हीकल एक्ट के तहत होगी कार्रवाई

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि नंबर प्लेट छिपाना ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन हो सकता है। ऐसे मामलों में मोटर व्हीकल एक्ट के तहत चालान या जुर्माना लगाया जा सकता है, लेकिन बिना ठोस आधार के धोखाधड़ी का आपराधिक मामला दर्ज करना कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग माना जाएगा। अदालत ने संबंधित आरोपी के खिलाफ दर्ज धारा 420 का मामला रद्द कर दिया।

इस फैसले का क्या मतलब है

इस फैसले से साफ हो गया है कि ट्रैफिक नियम तोड़ने और धोखाधड़ी जैसे आपराधिक अपराध में अंतर है। यदि कोई वाहन चालक नंबर प्लेट छिपाता है तो उसे मोटर व्हीकल एक्ट के तहत दंड मिल सकता है, लेकिन हर ऐसे मामले में धारा 420 नहीं लगाई जा सकती। अदालत ने पुलिस को भी कानून के प्रावधानों का सही इस्तेमाल करने की नसीहत दी है।

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