निठारी हत्याकांड: एक काली कहानी ‘लड़कियों को मारकर पकाता था…’ सुरेंद्र कोली के बरी होने पर सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई ने कहा

4 मई को सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा निठारी हत्याकांड में इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा मोनिंदर सिंह पंढेर और सुरेंद्र कोली को बरी किए जाने को चुनौती देने वाली याचिका पर उत्तर प्रदेश सरकार/सीबीआई से जवाब मांगा था।

Nithari massacre: निठारी हत्याकांड में इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा नौकर सुरेंद्र कोली को बरी किए जाने के मामले की सुप्रीम कोर्ट जांच करेगी। इस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार और सीबीआई की याचिका पर नोटिस जारी किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने सुरेंद्र कोली को नोटिस जारी कर पहले से लंबित मामले के साथ संलग्न कर दिया है। राज्य/सीबीआई की ओर से एसजी तुषार मेहता ने कहा कि वह सीरियल किलर है।

Nithari massacre

सुप्रीम कोर्ट में सुरेंद्र कोली की बरी पर सवाल:

वह लड़कियों को मारकर उनका मांस पकाता था

वकील तुषार मेहता ने कहा कि वह छोटी लड़कियों को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले जाता था और फिर उन्हें मारकर उनका मांस पकाता था।Nithari massacre  ट्रायल कोर्ट ने मौत की सजा सुनाई थी, जिसे पलट दिया गया है। यह वाकई भयावह है। 4 मई को सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा निठारी हत्याकांड में इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा मोनिंदर सिंह पंढेर और सुरेंद्र कोली को बरी किए जाने को चुनौती देने वाली याचिका पर उत्तर प्रदेश सरकार/सीबीआई से जवाब मांगा था।

हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को पलट दिया था

जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने भी बरी किए गए आरोपियों को नोटिस भेजा। लड़कियों में से एक के पिता की अपील पर सुनवाई हो रही थी। निठारी हत्याकांड से जुड़े कुछ मामलों में पंढेर और सुरेंद्र कोली को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बरी कर दिया था। Nithari massacre निचली अदालत द्वारा उन्हें दी गई मौत की सजा को हाईकोर्ट ने पलट दिया।

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हाईकोर्ट का फैसला:

किस मामले में आरोपी बरी हुए

हाईकोर्ट ने कोली को 12 मामलों में और पंढेर को 2 मामलों में बरी कर दिया था, जबकि वे पहले भी हत्या के दोषी थे और इन मामलों में ट्रायल कोर्ट ने उन्हें मौत की सजा सुनाई थी। सुप्रीम कोर्ट में दायर अपील के अनुसार, हाईकोर्ट ने मेडिकल साक्ष्य के साथ-साथ मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज किए गए आरोपी के न्यायिक कबूलनामे को भी गलत तरीके से खारिज कर दिया।

हाल की घटनाएं:

Nithari massacre क्या है

Nithari massacre 2005 से 2006 के बीच हुआ था। दिसंबर 2006 में यह मामला तब लोगों के ध्यान में आया जब नोएडा के निठारी गांव में एक घर के पास नाले में कंकाल मिले। तब पता चला कि मोनिंदर सिंह पंढेर घर का मालिक था और कोली उसका नौकर था। सीबीआई ने मामले की जांच शुरू की और आखिरकार कई मामले दर्ज किए। सभी मामलों में सुरेंद्र कोली पर हत्या, अपहरण, बलात्कार और सबूत मिटाने समेत कई आरोप लगाए गए।

मामले की पृष्ठभूमि:

मोनिंदर सिंह पंढेर अनैतिक तस्करी से जुड़े एक मामले में आरोपी था। कोली को आखिरकार कई लड़कियों के बलात्कार और हत्याओं का दोषी पाया गया और 10 से अधिक मामलों में उसे मौत की सजा सुनाई गई। जुलाई 2017 में सीबीआई अदालत ने पंढेर और कोली को 20 वर्षीय महिला पिंकी सरकार की हत्या के लिए दोषी ठहराया और उन्हें मौत की सजा सुनाई।

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