New Noida: नोएडा अथॉरिटी ने न्यू नोएडा परियोजना को धरातल पर उतारने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। अब अधिसूचित जमीनों पर सूचना बोर्ड लगाए जाएंगे, ताकि आम लोग जान सकें कि ये इलाके ‘न्यू नोएडा’ परियोजना के अंतर्गत आते हैं। नोडल अधिकारी वैभव गुप्ता के इस निर्देश के बाद भूमाफियाओं में खलबली मच गई है। अथॉरिटी ने चेतावनी दी है कि अधिसूचित क्षेत्र में कोई भी नया निर्माण अवैध माना जाएगा। जमीन की निगरानी के लिए ड्रोन सर्वे और सैटेलाइट मैपिंग की जा रही है। इसके साथ ही जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया भी जल्द शुरू की जाएगी, जिसमें पहले चरण में 15 गांव शामिल होंगे।
अधिसूचित जमीनों पर लगेंगे बोर्ड
New Noida के लिए अधिसूचित जमीनों को चिन्हित करने का कार्य अब तेज हो गया है। अथॉरिटी के नियोजन विभाग के वरिष्ठ प्रबंधक वैभव गुप्ता को इस परियोजना का नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। उन्होंने निर्देश दिया है कि जिन जमीनों पर न्यू नोएडा विकसित होना है, वहां सूचना बोर्ड लगाए जाएं। इसका मकसद यह है कि लोगों को स्पष्ट रूप से पता चले कि वे जमीनें सरकारी अधिग्रहण की प्रक्रिया में हैं।
DNGIR परियोजना के तहत अधिग्रहण
New Noida की अधिसूचित जमीनें DNGIR (Delhi-Noida-Ghaziabad Investment Region) के अंतर्गत आती हैं। अथॉरिटी के एसीईओ सतीश पाल ने बताया कि कुल 80 गांवों की जमीन अधिग्रहण के दायरे में है, जिसमें ग्रेटर नोएडा और बुलंदशहर जिले शामिल हैं। सबसे पहले 15 गांवों से अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसके लिए मुआवजा दर तय करने को लेकर ग्रामीणों के साथ बैठकें की जा रही हैं।
ड्रोन और सैटेलाइट से निगरानी
अवैध निर्माण पर लगाम लगाने के लिए तकनीक का सहारा लिया जा रहा है। अथॉरिटी ने ड्रोन सर्वे शुरू कर दिया है। साथ ही अधिसूचना की तारीख के आधार पर सैटेलाइट मैपिंग भी की जा रही है। एसीईओ सतीश पाल ने स्पष्ट किया कि 18 अक्टूबर 2024 के बाद कोई भी नया निर्माण कार्य अवैध माना जाएगा। संबंधित विभाग इन 80 गांवों पर लगातार नजर रखे हुए हैं।
ग्रामीणों से संवाद जारी
अथॉरिटी का कहना है कि विकास कार्यों के साथ ग्रामीणों की सहमति भी जरूरी है। इसके लिए संबंधित अधिकारियों द्वारा गांव-गांव जाकर संवाद किया जा रहा है, जिससे जमीन अधिग्रहण में किसी प्रकार की बाधा न आए।