Noida Vehicle Ban: दिल्ली में वायु प्रदूषण पर कड़ा रुख अपनाते हुए अब नोएडा के दो लाख से ज्यादा पुराने वाहनों के प्रवेश पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। 1 जुलाई से लागू हुए इस नियम के तहत दिल्ली बॉर्डर पर ऐसे वाहन पकड़े जाने पर तुरंत जब्त कर दिए जाएंगे और उन्हें स्क्रैप सेंटर भेजकर कटवा दिया जाएगा। केंद्रीय वायु गुणवत्ता आयोग (CAQM) ने इस बाबत स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं। अब एक्सपायर हो चुके वाहनों को दिल्ली के पेट्रोल पंपों पर ईंधन भी नहीं मिलेगा। ऐसे वाहनों पर ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रीडर (ANPR) कैमरों से सख्त नजर रखी जाएगी। नोएडा प्रशासन ने वाहन मालिकों को नोटिस जारी कर स्क्रैपिंग की सलाह दी है।
दिल्ली में पुराने वाहनों की एंट्री बैन
Noida में 2 लाख से अधिक ऐसे वाहन हैं जिनकी तय समय सीमा पूरी हो चुकी है। अब ये वाहन दिल्ली की सीमाओं में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। यदि कोई वाहन दिल्ली बॉर्डर पार करता है तो दिल्ली ट्रैफिक पुलिस उसे तत्काल जब्त कर लेगी और नजदीकी स्क्रैप सेंटर में भेजकर कटवा दिया जाएगा। केंद्रीय वायु गुणवत्ता आयोग ने इस नियम को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए हैं।
पेट्रोल पंपों पर नहीं मिलेगा ईंधन
1 जुलाई से नोएडा और दिल्ली के सभी पेट्रोल पंपों पर ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रीडर (ANPR) कैमरे लगाए जाएंगे। ये कैमरे पुराने वाहनों की पहचान करेंगे और ऐसे वाहनों को फ्यूल नहीं दिया जाएगा। अक्टूबर तक सभी पेट्रोल पंपों पर ‘मियाद पूरी कर चुके वाहनों को ईंधन नहीं मिलेगा’ के पोस्टर भी लगाए जाएंगे। ट्रैफिक पुलिस भी ANPR की मदद से निगरानी करेगी।
अब क्या विकल्प हैं वाहन मालिकों के पास
Noida के एआरटीओ डॉ. सियाराम वर्मा के मुताबिक, जिले में 2,08,856 पुराने वाहन हैं जिनमें से कुछ ट्रांसफर या स्क्रैप हो चुके हैं, लेकिन अभी भी बड़ी संख्या में वाहन बचे हुए हैं जिन पर 100 करोड़ रुपये से ज्यादा का चालान बकाया है। वाहन मालिक चाहें तो परिवहन विभाग से एनओसी लेकर यूपी के 33 जिलों में इन वाहनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन www.parivahan.gov.in पर किया जा सकता है।
किन जिलों में चल सकते हैं पुराने वाहन
दिल्ली-एनसीआर के बाहर यूपी के इटावा, संत कबीर नगर, कुशीनगर, जौनपुर, कन्नौज, बलिया, मैनपुरी, प्रतापगढ़, लखीमपुर, बदायूं, गाजीपुर, अमेठी समेत 33 जिलों में पुराने वाहन अब भी चलाए जा सकते हैं। यदि पुराने वाहन दिल्ली-एनसीआर में चलते पाए गए तो जब्त कर लिए जाएंगे और स्क्रैप में भेज दिए जाएंगे। अधिकारियों ने वाहन मालिकों को सलाह दी है कि जल्द से जल्द अपने पुराने वाहनों को स्क्रैप कराएं या तय प्रक्रिया से दूसरे जिलों में ट्रांसफर करवा लें।