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यूपी में हाई अलर्ट, गौतमबुद्धनगर में लागू हुई धारा 163, जानें क्या है कारण ?

गौतमबुद्ध नगर में किसान आंदोलन और नए साल के मौके पर सुरक्षा को लेकर नोएडा पुलिस हाई अलर्ट पर है।

Gulshan by Gulshan
December 31, 2024
in Latest News, क्राइम, नोएडा
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Greater Noida Police
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Greater Noida Police : गौतमबुद्ध नगर में किसान आंदोलन और नए साल के मौके पर सुरक्षा को लेकर नोएडा पुलिस हाई अलर्ट पर है। कमिश्नरेट ने अगले तीन दिनों के लिए नोएडा में धारा 163 लागू कर दी है, ताकि ग्रेटर नोएडा में हो रही किसान महापंचायत को जल्द समाप्त किया जा सके और नए साल पर हुड़दंगियों पर कड़ी कार्रवाई की जा सके। नोएडा पुलिस ने किसान आंदोलन और नए साल के अवसर पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए अलर्ट मोड में प्रवेश कर लिया है।

जिला प्रशासन ने 29 दिसंबर से 1 जनवरी तक गौतमबुद्ध नगर में धारा 163 लागू कर दी है। इसके तहत यदि लोग बिना अनुमति के सार्वजनिक स्थानों पर इकट्ठा होते हैं, तो उनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी को इस मामले में तुरंत हस्तक्षेप करने का अधिकार है। सोमवार से ग्रेटर नोएडा के जीरो प्वाइंट पर किसान महापंचायत शुरू हो गई है, जबकि नए साल के मौके पर शहर में युवाओं की भीड़ जुटने की संभावना है। इसे ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है।

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बिना अनुमति के जमावड़े पर रोक

धारा 163 के तहत, 29 दिसंबर से 1 जनवरी तक पांच या उससे अधिक लोगों का एकत्र होना प्रतिबंधित रहेगा, जब तक उन्हें प्रशासन से अनुमति न मिली हो। साथ ही, जुलूस निकालने पर भी पूरी तरह से रोक रहेगी। इस आदेश के अनुसार, कोई भी सार्वजनिक कार्यक्रम या विरोध प्रदर्शन केवल प्रशासन की अनुमति से ही किया जा सकेगा।

धारा 163 का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई

अगर कोई समूह या संगठन बिना अनुमति के किसी सार्वजनिक स्थान पर इकट्ठा होता है या विरोध प्रदर्शन करता है, तो जिलाधिकारी इस पर तुरंत कार्रवाई कर सकते हैं। यह आदेश साफ तौर पर कहता है कि बिना अनुमति के किसी भी प्रकार की सामूहिक गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

यह भी पढ़ें : गाजीपुर में यूट्यूबर गंगा किन्नर की हत्या, साथी किन्नरों ने निर्वस्त्र होकर किया हंगामा

धारा 163 क्या है?

धारा 163 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएस) का हिस्सा है, जिसे 1 जुलाई 2023 से लागू किया गया था। इसके तहत स्थानीय प्रशासन को किसी आपातकालीन स्थिति या गंभीर समस्या को नियंत्रित करने के लिए किसी विशेष क्षेत्र या पूरे जिले में निषेधाज्ञा लागू करने का अधिकार मिलता है। पहले इसे भारतीय दंड संहिता में धारा 144 के नाम से जाना जाता था।

Tags: greater noida police
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