Dog Attack Video: ग्रेटर नोएडा में फिर दिखा पालतू कुत्ते का आतंक, इसबार लिफ्ट में मासूम को बनाया शिकार

ग्रेटर नोएडा वेस्ट की लॉ रेजिडेंसिया सोसायटी में 6 साल के मासूम बच्चे को लिफ्ट में कुत्ते ने काट लिया। जिसमें वो बुरी तरह से घायल हो गया। यह घटना लिफ्ट में लगे CCTV में कैद हुई तो लोगों ने देखा कि कैसे डरकर अपनी मां के पीछे छिपने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद से बच्चा काफी डरा और सहमा हुआ है। मामला मंगलवार दोपहर तीन बजे का है। बता दें कि बच्चा स्कूल से अपनी मां के साथ लिफ्ट से अपने घर की फ्लोर पर जा रहा था। अचानक कुत्ते ने मासूम पर हमला कर दिया। कुत्ते के मालिक नें डंडे दिखाकर कुत्ते को डराया तब जाकर कुत्ता शांत हुआ।

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इस घटना के बाद से सोसाइटी के लोग काफी गुस्से में है, बच्चे के पिता शिवम का कहना है कि कुत्तों के मुंह पर भी मास्क लगा होना चाहिए और उन्हें लिफ्ट में ले जाने की इजाजत नहीं देनी चाहिए। वहीं इस मामले की गंभीरता को देखते हुए ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को ऐसा कानून लाना चाहिए जिससे इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाई जा सके। बच्चे के साथ हुई इस घटना के बाद से उसकी मां काफी डरी हुई है। उनका कहना है कि जिसके कुत्ते ने उनके बेटे को काटा है वह उनके जानकार हैं। इसलिए उन्होंने कुत्ते के साथ मालिक को लिफ्ट में आने दिया। उन्हें इस बात का जरा भी अहसास नहीं था कि कुत्ता उनके बच्चे पर हमला कर देगा।

वहीं लॉ रेजिडेंशिया सोसाइटी के AOA मेंबर अमित झा का कहना है कि यह घटना बहुत ही डरावनी है। हमने सोसाइटी में कुत्तों के लिए कुछ नियम कानून बनाए गए है, लेकिन कोई भी डॉग लवर उसका पालन नहीां करता है। इसीलिए आने वाले दिनों में उनका पैनल ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में इसकी शिकायत करेगा और ठोस कानून बनाले की मांग भी रखेगा।

देखा जाए तो दिल्ली एनसीआर में लगातार इस करह के मामले आ रहे है, जिसमें पेट डॉग ने मालिक के सामने ही बच्चों और बड़ो पर हमला कर लिया। लिफ्ट में भी ऐसी कई वारदात हो चुकी है। गौरतलब है कि नोएडा में पालतू कुत्तों के लगातार बढ़ते आतंक को लेकर नई डॉग पॉलिसी को मंजूरी दी गई है. पिछले दिनों शहर में कुत्ते के काटने से 8 महीने की एक बच्चे की मौत हो गई थी. डॉग पॉलिसी आने के बाद अब पालतू जानवर रखने के लिए नोएडा अथॉरिटी में रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है. इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति को पालतू कुत्ता काटता है तो इलाज का खर्चा और उसके मालिक से 10 हजार रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा.

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