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हरियाणा सरपंच चुनाव में अब कर सकेंगे इतने रूपये खर्च, EC ने दिया आदेश

हरियाणा सरपंच चुनाव में अब कर सकेंगे इतने रूपये खर्च, EC ने दिया आदेश

चंडीगढ़। हरियाणा में होने वाले पंचायत चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने प्रत्याशियों की खर्च सीमा तथा जमानत राशि भी तय कर दी है। हरियाणा के चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने शुक्रवार को बताया कि पंच पद के लिए अनारक्षित उम्मीदवार को 250 रुपये व महिला, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग उम्मीदवार को 125 रुपये जमानत राशि जमा करवानी होगी।

सरपंच पद के लिए अनारक्षित उम्मीदवार को 500 रुपये व महिला, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग उम्मीदवार को 250 रुपये जमानत राशि जमा करवानी होगी। पंचायत समिति सदस्य के अनारक्षित उम्मीदवार को 750 रुपये व महिला, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग उम्मीदवार को 375 रुपये जमानत राशि जमा करवानी होगी।

`जिला परिषद सदस्य के अनारक्षित उम्मीदवार को 1000 रुपये व महिला, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग उम्मीदवार को 500 रुपये जमानत राशि जमा करवानी होगी। पंच पद का उम्मीदवार अधिकतम 50,000 रुपये चुनाव खर्च कर सकता है। सरपंच पद का उम्मीदवार अधिकतम 2 लाख रुपये चुनाव खर्च कर सकता है। पंचायत समिति सदस्य का उम्मीदवार अधिकतम 3,60,000 रुपये चुनाव खर्च कर सकता है। जिला परिषद सदस्य का उम्मीदवार अधिकतम 6,00,000 रुपये चुनाव खर्च कर सकता है।

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