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‘सच्चे भारतीय होते तो ऐसा न कहते’ – राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट की फटकार

भारत जोड़ो यात्रा में चीन द्वारा जमीन कब्जे के बयान पर राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से झटका मिला है। कोर्ट ने पूछा – बिना सबूत ऐसे दावे क्यों? साथ ही मानहानि मामले में निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगाई।

by Mayank Yadav
August 4, 2025
in Breaking, राष्ट्रीय
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Rahul Gandhi
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Rahul Gandhi News: कांग्रेस नेता राहुल गांधी को भारतीय सेना और चीन सीमा विवाद पर दिए बयान को लेकर सुप्रीम कोर्ट से कड़ी फटकार मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए तीखे सवाल पूछे और कहा कि ‘अगर आप सच्चे भारतीय होते, तो ऐसा नहीं कहते।’ राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कहा था कि चीन ने 2000 वर्ग किलोमीटर तक भारतीय जमीन पर कब्जा कर लिया है। इस बयान पर उनके खिलाफ मानहानि का केस दायर हुआ, जिसे रद्द करने की याचिका राहुल ने सुप्रीम कोर्ट में लगाई थी। कोर्ट ने सुनवाई करते हुए निचली अदालत की कार्यवाही पर फिलहाल रोक लगाई है और तीन हफ्ते बाद अगली सुनवाई तय की है।

सुप्रीम कोर्ट का तीखा सवाल: “आपको कैसे पता चला?”

Rahul Gandhi की याचिका पर सुनवाई के दौरान जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस एजी मसीह की पीठ ने सवाल किया कि, “आपको कैसे पता चला कि चीन ने 2000 किलोमीटर क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है? आपके पास कोई सबूत है?” कोर्ट ने कहा कि इस तरह के गंभीर बयान अगर बिना प्रमाण दिए जाएं तो राष्ट्रहित को नुकसान हो सकता है।

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पीठ ने आगे कहा, “अगर आप सच्चे भारतीय होते, तो इस तरह का बयान नहीं देते। आप विपक्ष के नेता हैं, तो आपको जिम्मेदारी के साथ बोलना चाहिए। संसद में सवाल क्यों नहीं पूछते?” कोर्ट ने यह भी पूछा कि क्या सोशल मीडिया और यात्रा में बयान देना संसद से ज्यादा उपयुक्त मंच है?

सिंघवी ने दी सफाई: “सवाल उठाना विपक्ष का अधिकार”

Rahul Gandhi की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी कि, “अगर विपक्ष सवाल नहीं पूछेगा, तो लोकतंत्र में उसकी भूमिका क्या रह जाएगी?” सिंघवी ने तर्क दिया कि यह याचिका विपक्षी नेता को चुप कराने का प्रयास है और इसमें प्राकृतिक न्याय का पालन नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने संसद में बोलने के लिए चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन उन्हें अनुच्छेद 19(1)(A) के तहत बोलने का अधिकार है।

सिंघवी ने यह भी माना कि हाई कोर्ट में कुछ तकनीकी बिंदु नहीं उठाए गए थे, लेकिन यह सिर्फ कार्यवाही को रोकने के लिए जरूरी नहीं था।

फिलहाल राहत, लेकिन अगली सुनवाई में तय होगी दिशा

सुप्रीम कोर्ट ने Rahul Gandhi को फिलहाल राहत देते हुए निचली अदालत में मानहानि केस की कार्यवाही पर रोक लगा दी है। उत्तर प्रदेश सरकार और शिकायतकर्ता को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। अब तीन हफ्ते बाद मामले की अगली सुनवाई होगी, जिसमें तय होगा कि यह मुकदमा आगे बढ़ेगा या खारिज किया जाएगा।

राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान दिए गए बयान पर उठे विवाद ने एक बार फिर राजनीति में गरमाहट ला दी है। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या अंतिम फैसला सुनाता है।

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