Rewari Crime: फेसबुक फ्रेंड ने दिखाई दरिंदगी, नाबालिग लड़की के साथ किया दुष्कर्म

हरियाणा के रेवाड़ी शहर से एक वारदात सामने आई हैं। रेवाड़ी शहर की सोसाइटी में रहने वाली एक नाबालिग लड़की के साथ उसके फेसबुक फ्रेंड ने ही दरिंदगी दिखाई। आपको बता दें कि लड़के ने लड़की को अपनी मां से मिलवाने के बहाने पहले तो झज्जर बुलाया और फिर उसे रोहतक के एक होटल में ले गया। जहां उसने लड़की की कोल्ड ड्रिंक में नशीली दवाई मिलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। आरोपी लड़के ने किसी को बताने पर उस नाबालिग लड़की का अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी दी। महिला थाना पुलिस ने लड़की की शिकायत पर केस दर्ज कर लिया और कार्रवाई शुरू कर दी है।

एक-दुसरे से शेयर किया नंबर, फिर हुई बात

मिली जानकारी के अनुसार, रेवाड़ी शहर की सोसाइटी के बीपीएल फ्लेट में रहने वाली नाबालिग लड़की ने बताया कि कुछ समय पहले की बात है जब फेसबुक के जरिए मेरी दोस्ती शिव कुमार नाम के लड़के से हुई थी। हम दोनों की बात फेसबुक पर होने लगी। इसके बाद हमने अपना एक-दूसरे से नंबर शेयर किया। इसके बाद हमारी फोन पर भी बात होने लगी। पीड़ित लड़की का कहना है कि आरोपी शिव कुमार ने उसे अपनी मां से मिलवाने के बहाने एक दिन झज्जर बुलाया था।

पीड़िता का बनाया अश्लील वीडियो 

झज्जर पहुचंने बाद आरोपी शिव कुमार नाबालिग लड़की को रोहतक ले गया। वहां से वह पीड़िता एक होटल में ले जाने लगा तो लड़की ने मना कर दिया। वहीं इस पर आरोपी लड़के ने कहा कि मेरी मां यहीं पर आएगी। पीड़ित लड़की का कहना है कि वह उसके बहकावे में आकर होटल में चली गई। जहां पर आरोपी लड़के ने कोल्ड ड्रिंक में नशीली दवाई मिलाई जिसे पी कर लड़की अपने होश खो बेठी इस बात का फायदा उठाकर पहले तो लड़का उसके साथ दुष्कर्म करता है और साथ ही उसकी एक अश्लील वीडियो भी बना लेता हैं।

महिला थाना में पोक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज 

जब उस पीड़ित लड़की होश आता है तो वह खुद को संदिग्ध हालत में होटल के एक कमरे में पाती है। वहीं आरोपी लड़का उसे धमकी देता है कि अगर तुमने किसी को बताया तो तुम्हारी अश्लील वीडियो वायरल कर दुंगा। जिससे की पीड़िता सदमे में आ गई। पहले तो कुछ दिन पीड़ित लड़की ने किसी से कुछ नहीं कहा वह चुप रही।  लेकिन बाद में उसने हिम्मत जुटाई और अपने परिवार वालो को अपनी आपबीती बताई। परिवार वालो ने तुरंत ही महिला थाना में जाकर शिकायत दर्ज की। महिला थाना पुलिस ने धारा 328, 34, 366ए, 506 और 6 पोक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया और कार्रवाई शुरू कर दी हैं।

 

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