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Ration Card Rules: 6 महीने राशन नहीं लिया तो बंद हो सकता है कार्ड, जानें नया नियम

Ration Card Rules: अगर आपके पास राशन कार्ड है, लेकिन आपने पिछले कई महीनों से जन वितरण प्रणाली (PDS) की दुकान से राशन नहीं लिया है, तो यह खबर आपके लिए महत्वपूर्ण है। फर्जीवाड़े और निष्क्रिय राशन कार्डों की पहचान करने के लिए सरकार की ओर से सख्ती की जा रही है।

झारखंड समेत कई राज्यों में लागू किए जा रहे नियमों के अनुसार, लगातार छह महीने तक राशन नहीं लेने वाले लाभार्थियों को ‘साइलेंट कार्डधारी’ की श्रेणी में रखा जा रहा है। ऐसे राशन कार्डों को 1 अक्टूबर से अस्थायी रूप से डीएक्टिवेट किया जा सकता है।

21 सितंबर तक राशन लेने का मौका

अगर आपका नाम साइलेंट कार्डधारियों की सूची में है और आप राशन कार्ड को सक्रिय रखना चाहते हैं, तो 21 सितंबर तक अपनी नजदीकी PDS दुकान पर जाकर अपने हिस्से का राशन ले सकते हैं। निर्धारित समय के भीतर राशन उठाने पर कार्ड के एक्टिव रहने की संभावना है।

सरकार का उद्देश्य ऐसे राशन कार्डों की पहचान करना है, जिनका लंबे समय से इस्तेमाल नहीं हो रहा है। इससे वास्तविक जरूरतमंद लाभार्थियों तक सरकारी खाद्यान्न योजना का लाभ पहुंचाने में मदद मिल सकती है।

कार्ड बंद होने के बाद भी मिलेगा मौका

अगर किसी वजह से आपका राशन कार्ड 1 अक्टूबर से निष्क्रिय हो जाता है, तो भी उसे दोबारा सक्रिय कराने का रास्ता खुला रहेगा। दी गई जानकारी के मुताबिक, ऐसे कार्डधारकों को 1 अक्टूबर 2026 से 1 जनवरी 2027 तक e-KYC कराने का अतिरिक्त अवसर दिया जाएगा।

इस दौरान फील्ड वेरिफिकेशन के जरिए लाभार्थी की जानकारी की जांच की जाएगी। सत्यापन में सब कुछ सही पाए जाने पर राशन कार्ड को फिर से सक्रिय किया जा सकता है।

क्यों लिया जा रहा है यह फैसला?

सरकार का मुख्य उद्देश्य फर्जी, डुप्लीकेट और लंबे समय से निष्क्रिय राशन कार्डों की पहचान करना है। इससे सरकारी राशन का लाभ वास्तविक पात्र परिवारों तक पहुंचाने और सिस्टम में पारदर्शिता बढ़ाने में मदद मिलने की उम्मीद है।

 

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