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Delhi NCR में GRAP 3 लागू, जानिए किन-किन कामों पर लगी रोक

दिल्ली–एनसीआर की हवा एक बार फिर “गंभीर” श्रेणी में पहुँच गई है, जिसके बाद वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) के स्टेज–3 को लागू कर दिया है। सुबह औसत AQI 400 के पार 420–430 के बीच दर्ज हुआ, जो ‘बहुत खराब’ से ‘गंभीर’ में खतरनाक स्लाइड है और इसके साथ ही निर्माण, पुराने वाहनों और स्कूलों पर कड़े प्रतिबंध लागू हो गए हैं।

GRAP स्टेज–3 कब और क्यों लागू हुआ?

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार दिल्ली का 24 घंटे वाला औसत AQI 362 से बढ़कर 425–430 तक पहुंच गया, जिससे यह 401–450 की ‘गंभीर’ रेंज में आ गया।

स्टेज–3 में क्या–क्या बंद और क्या–क्या चालू?

स्टेज–3, स्टेज–1 (AQI 201–300) और स्टेज–2 (AQI 301–400) पर पहले से लागू उपायों के ऊपर “इमरजेंसी लेयर” जोड़ता है।

1. निर्माण और उद्योग

2. वाहन और ट्रैफिक

3. स्कूल, दफ्तर और नागरिक सलाह

आगे क्या?

अगर AQI 450 से ऊपर “Severe+ / Emergency” कैटेगरी में जाता है, तो GRAP स्टेज–4 की कार्यवाही (जैसे ट्रक एंट्री पर व्यापक रोक, ओड–ईवन, स्कूल–ऑफिस बंद जैसे विकल्प) पर विचार होगा।
फिलहाल विशेषज्ञों का मानना है कि जब तक मौसम में उल्लेखनीय सुधार (तेज़ हवा, हल्की बारिश) नहीं आता और उत्सर्जन स्रोतों पर सख्त अमल नहीं होता, तब तक दिल्ली–NCR की हवा “खतरनाक–बेहद खराब” के बीच झूलती रहेगी; ऐसे में GRAP केवल अस्थायी कंट्रोल टूल है, स्थायी समाधान नहीं।

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