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दिल्ली में Coldrif सिरप पर बैन! जानिए सरकार ने क्यों उठाया ये बड़ा कदम

Coldrif Syrup

Coldrif Syrup : देश में मिलावटी और नकली दवाओं के बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने कोल्ड्रिफ कफ सिरप की बिक्री, वितरण और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। यह निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि जांच में इस सिरप में डायएथिलीन ग्लाइकॉल नामक जहरीला रसायन पाया गया है, जो मानव शरीर के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकता है।

यह सिरप आमतौर पर बच्चों में खांसी और बुखार के इलाज के लिए दी जाती थी, लेकिन इसके सेवन से अब तक 20 से अधिक बच्चों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। इस घटना ने पूरे देश में चिंता की लहर पैदा कर दी है और इसे सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा माना जा रहा है।

दिल्ली सरकार का सख्त एक्शन

दिल्ली के औषधि नियंत्रण विभाग ने 10 अक्टूबर को जारी नोटिस में स्पष्ट किया कि कोल्ड्रिफ सिरप के नमूनों में डायएथिलीन ग्लाइकॉल की मात्रा खतरनाक स्तर पर पाई गई है। यह रसायन आमतौर पर औद्योगिक कार्यों में इस्तेमाल होता है, लेकिन अगर यह दवाओं में मिल जाए, तो यह किडनी फेलियर, लिवर डैमेज और अन्य जानलेवा बीमारियों का कारण बन सकता है। इसी वजह से इस दवा को मिलावटी घोषित करते हुए तुरंत बाजार से हटाने के आदेश दिए गए हैं।

कई राज्यों ने भी लगाई रोक

दिल्ली के अलावा केरल, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और पंजाब की सरकारों ने भी कोल्ड्रिफ सिरप पर बैन लगाया है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक, इस सिरप के कारण कई बच्चों की हालत गंभीर बनी हुई है और कुछ का इलाज अभी भी जारी है।

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निर्माता कंपनी पर जांच

सरकारी रिपोर्ट के अनुसार, यह सिरप सीसन फार्मास्युटिकल नामक कंपनी द्वारा बनाया गया है, जिसका संयंत्र तमिलनाडु के कांचीपुरम जिले में स्थित है। जांच में पाया गया कि बैच नंबर SR-13 (निर्माण तिथि: मई 2025, एक्सपायरी: अप्रैल 2027) में डायएथिलीन ग्लाइकॉल की मात्रा 42.28% w/v थी — जो सुरक्षित सीमा से कई गुना अधिक है। यह सीधा प्रमाण है कि यह सिरप स्वास्थ्य के लिए अत्यधिक हानिकारक है। दिल्ली सरकार ने जनता से अपील की है कि वे कोल्ड्रिफ कफ सिरप का किसी भी रूप में उपयोग न करें और यदि उनके पास यह सिरप मौजूद है, तो उसे तुरंत नष्ट कर दें या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र को सूचित करें।

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