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दिल्ली NCR में बाहरी वाहनों की एंट्री पर लगा प्रतिबंध,जानिए गाड़ियों की कैटेगरी और तिथि

Delhi NCR Vehicle Entry Ban 2025

Delhi NCR Vehicle Entry Ban 2025: राजधानी में बढ़ते वायु प्रदूषण के बीच वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने बड़ा कदम उठाया है। आयोग ने 1 नवंबर 2025 से दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में दिल्ली के बाहर पंजीकृत वाहनों की एंट्री पर रोक लगाने के आदेश दिए हैं।
यह फैसला प्रदूषण के गंभीर स्तर को देखते हुए लिया गया है, ताकि सर्दियों में बढ़ने वाले स्मॉग पर नियंत्रण किया जा सके।

किन वाहनों को मिलेगी छूट

परिवहन विभाग के अनुसार, केवल बीएस-6 मानक वाले वाहन, जो सख्त उत्सर्जन नियमों का पालन करते हैं, दिल्ली में प्रवेश कर सकेंगे।
इसके अलावा, सीएनजी, एलएनजी और इलेक्ट्रिक वाहनों पर भी कोई रोक नहीं होगी।
वहीं, बीएस-4 वाणिज्यिक मालवाहक वाहनों को अस्थायी रूप से 31 अक्टूबर 2026 तक प्रवेश की अनुमति दी गई है।

नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि दिल्ली में पंजीकृत बीएस-6 डीजल वाहन और बीएस-4 मानक के स्थानीय वाणिज्यिक वाहन प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।

प्रदूषण पर अंकुश के लिए कड़े कदम

CAQM ने 17 अक्टूबर को हुई बैठक में निर्णय लिया था कि दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) के खतरनाक स्तर को देखते हुए वाणिज्यिक वाहनों पर व्यापक प्रतिबंध लगाया जाएगा।
इसके तहत ग्रैप (GRAP) के विभिन्न चरणों के दौरान प्रतिबंध लागू रहेंगे।
प्रदूषण के प्रमुख कारणों में पड़ोसी राज्यों में पराली जलाना, निर्माण कार्यों से उठती धूल, औद्योगिक उत्सर्जन और वाहनों से निकलने वाला धुआं शामिल हैं।

सर्दियों में तापमान गिरने और नमी बढ़ने से हवा में प्रदूषक तत्व जम जाते हैं, जिससे दिल्ली की हवा जहरीली हो जाती है।
सरकार ने हालात से निपटने के लिए वाहनों की जांच, निर्माण स्थलों पर निगरानी और प्रदूषण फैलाने वाले स्रोतों पर सख्त कार्रवाई जैसे कदम उठाए हैं।

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