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दिल्ली में EWS श्रेणी के कक्षाओं में दाखिले की प्रक्रिया 29 मार्च से होगी शुरू

abhishek tyagi by abhishek tyagi
March 18, 2022
in दिल्ली, राज्य, शिक्षा
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नई दिल्ली: आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस), वंचित समूह (डीजी) और विशेष आवश्यकता वाले बच्चे (सीडब्ल्यूएसएन) श्रेणियों के तहत दिल्ली के निजी स्कूलों में प्रारंभिक कक्षाओं में दाखिले की प्रक्रिया 29 मार्च से शुरू होगी। यह जानकारी दिल्ली सरकार द्वारा जारी संशोधित कार्यक्रम से मिली। इससे पहले इन तीन श्रेणियों के तहत शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए दाखिले की प्रक्रिया 22 मार्च से शुरू होने वाली थी। 

नोट कर लें महत्वपूर्ण तिथियां

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शिक्षा निदेशालय (डीओई) के एक अधिकारी ने कहा, ‘‘तीन श्रेणियों के तहत ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 12 अप्रैल है, जबकि पहला कम्प्यूटरीकृत ड्रॉ 19 अप्रैल को निकाला जाएगा।’’ शिक्षा के अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, निजी स्कूलों में प्रारंभिक स्तर की कक्षाओं- नर्सरी, केजी या कक्षा एक में 25 प्रतिशत सीट ईडब्ल्यूएस, डीजी और सीडब्ल्यूएसएन श्रेणियों के छात्रों के लिए आरक्षित हैं।

जानिए ईडब्ल्यूएस कोटे में कौन करा सकता है एडमिशन

ईडब्ल्यूएस में वैसे बच्चे आते हैं, जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय एक लाख रुपये से कम है। डीजी श्रेणी में अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी), अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के गैर-क्रीमी लेयर, अनाथ और ट्रांसजेंडर और एचआईवी से प्रभावित या संक्रमित बच्चे आते हैं।

वेबसाइट पर नजर बनाए रखें

ईडब्ल्यूएस/डीजी प्रवेश’ के लिए edudel.nic.in पर नजर बनाए रखें और अपडेट चेक करते रहें। एक स्कूल में ईडब्ल्यूएस/डीजी श्रेणी के तहत सीटों की उपलब्धता की बात करें तो किसी स्कूल के प्रवेश स्तर की कक्षा में कुल सीटों का कम से कम 25% होती हैं। दिल्ली के निजी गैर-मान्यता प्राप्त स्कूलों के लिए ईडब्ल्यूएस/डीजी बच्चों के प्रवेश ऑनलाइन कैसे होगा इसकी बात करें तो यह कम्प्यूटरीकृत लॉटरी/लॉट सिस्टम के ड्रा के माध्यम से किया जाएगा।

इन दस्तावेजों की पड़ेगी जरूरत

राशन कार्ड में बच्चे के नाम वाले माता-पिता के नाम से जारी राशन कार्ड। बच्चे या उसके माता-पिता का अधिवास प्रमाण पत्र। माता-पिता में से किसी का मतदाता पहचान पत्र (ईपीआईसी)। बिजली बिल/एमटीएनएल टेलीफोन बिल/पानी बिल सरकार द्वारा जारी माता/पिता/बच्चे का विशिष्ट पहचान पत्र (आधार)। भारत की।माता-पिता या बच्चे में से किसी के नाम से पासपोर्ट। रेंट एग्रीमेंट पते का वैध प्रमाण नहीं है। जन्म, मृत्यु और विवाह प्रमाणपत्र अधिनियम, 1969 के तहत जन्म प्रमाण पत्र। अस्पताल / सहायक नर्स और मिडवाइफ (एएनएम) रजिस्टर रिकॉर्ड। आंगनवाड़ी रिकॉर्ड।माता-पिता या अभिभावक द्वारा बच्चे की उम्र की घोषणा।

Tags: EWS addmission March 2022EWS addmission startEWS addmission start 29march
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