Maharashtra Politics: मुंबई की एक विशेष अदालत ने हनुमान चालीसा विवाद (Hanuman Chalisa Controversy) में पुलिस को गिरफ्तार करने से रोकने से संबंधित दूसरी प्राथमिकी में निर्दलीय लोकसभा सांसद नवनीत राणा (Navneet Rana) और उनके विधायक पति रवि राणा (Ravi Rana) की अग्रिम जमानत याचिका मंगलवार को मंजूर कर ली.
दरअसल, विशेष न्यायाधीश आर एन रोकड़े ने राणा दंपत्ति की अग्रिम जमानत याचिका स्वीकार कर ली. दूसरी प्राथमिकी खार पुलिस द्वारा दर्ज की गई थी, जिसमें राणा दंपत्ति पर भारतीय दंड संहिता की धारा 353 (सरकारी कर्मचारी को कर्तव्य के निर्वहन से रोकने के लिए हमला या आपराधिक रूप से बल प्रयोग) के तहत आरोप लगाया गया है.
राणा दंपति को 23 अप्रैल को तत्कालीन मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के निजी आवास ‘मातोश्री’ के सामने हनुमान चालीसा (Hanuman Chalisa) पढ़ने की घोषणा करने के बाद गिरफ्तार किया गया था. नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा पर भारतीय दंड संहिता की धारा 153A और मुंबई पुलिस अधिनियम की धारा 135 के तहत आरोप लगाए गए थे.
महाराष्ट्र में सियासी बवाल
हालांकि राणा दंपति जमानत पर जेल से बाहर हैं. इस मामले को लेकर उस वक्त महाराष्ट्र में काफी सियासी बवाल हुआ था. नवनीत राणा तत्कालीन सीएम पर हमलावर हो गए थी. इसको लेकर उन्होंने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी. उन्होंने तत्कालीन मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा था, उन्हें केवल हनुमान चालीसा से (Hanuman Chalisa) समस्या है, वे हनुमान चालीसा के खिलाफ हैं और मैं उनसे भागने वाला नहीं हूं.
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