Hapur Crime News: हापुड़ में 6 साल की बच्ची से रेप कर हत्या मामले में जिला अदालत ने अमजद नाम के दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. पुलिस ने इस मामले में 2 सप्ताह के अंदर चार्जशीट न्यायालय में पेश कर दी थी जिसके बाद 44 दिनों के न्यायिक ट्रायल के बाद न्यायाधीश स्वेता दीक्षित (अपर जिला जज पोक्सो) अभियुक्त को मृत्यु तक आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई.
आजीवन कारावास की सजा सुनाई
हापुड न्यायालय के सरकारी वकील हरेंद्र त्यागी ने बताया कि न्यायालय में चार्जशीट आने के बाद मात्र 44 दिनों के न्यायिक दिवस में सुनवाई करते हुए माननीय न्यायाधीश स्वेता दीक्षित दोषी को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई है. वहीं SP हापुड़ दीपक भूकर ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि बच्ची से रेप के आरोपी में अमजद की गिरफ्तारी के बाद घटना के 2 सप्ताह के अंदर चार्जशीट माननीय न्यायालय में पेश कर दी गयी थी और 44 दिनों के न्यायिक ट्रायल में अभियुक्त दोषी पाया और अदालत ने उसे मृत्यु तक आजीवन कारावास की सज़ा हो गयी है.
घर से मिला था 6 साल की बच्ची शव
दरअसल, ये मामला थाना हापुड़ कोतवाली क्षेत्र के मौहल्ला त्रिलोकीपुरम का हैं, जहां दूसरी क्लास में पढ़ने वाली 6 साल की मासूम बच्ची अचानक संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई थी. 4 दिसंबर 2021 को पड़ोस के एक मकान से बदबू आने पुलिस को सूचना दी गई और जब पुलिस की मौजूदगी में घर का ताला तोड़ा गया तो पुलिस भी सन्न रह गई. इस घर में रखे एक संदूक से लापता 6 साली की बच्ची का शव बरामद हुआ था. पुलिस ने इस मामले में शव का पंचमाना भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. पुलिस ने इस मामले में अमजद नाम के शख्स को गिरफ्तार किया था. इस घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कप मच गया था.