कर्नाटक विधानसभा में बुधवार को पारित हुए एक विधेयक के अनुसार अब महिलाएं फैक्ट्री में नाइट शिफ्ट में काम कर सकेंगी। कर्नाटक विधानसभा ने उन्हें यह इजाजत दे दी है। साथ ही इस विधेयक यह भी प्रावधान किया गया है कि लगातार 4 दिनों तक 12 घंटे काम करने वाले कर्मचारी सप्ताह में तीन का अवकास ले सकते हैं।
हर किसी को समान अवसर दिए जाने चाहिए- हाईकोर्ट
यह ऐलान प्रदेश के कानून और संसदीय मामलों के मंत्री जेसी मधुस्वामी ने द्वारा किया गया है। यह विधेयक विधानसभा में बिना किसी बहस के पारित हो गया। अब इसे विधानपरिषद में पेश किया जाएगा। जेसी मधुस्वामी ने कहा कि महिलाओं के लिए काम के घंटे सीमित थे। सॉफ्टवेयर उद्योग सहित सरकार पर इसमें ढील डालने का दबाव था। दरअसल हाईकोर्ट ने निर्देश जारी कर कहा था कि संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत हर किसी को समान अवसर दिए जाने चाहिए।
काम के घंटे 9 से बढ़कर हुए 12, लेकिन
बता दें कि राज्य सरकार ने 2020 में महिलाओं को होटल, थिएटर, कैफे, रेस्टोरेंट जैसे प्रतिष्ठानों में नाइट शिफ्ट में काम करने की इजाजत दी थी। यह विधेयक सरकार को रोज के काम के घंटे 9 से बढ़ाकर 12 करने की इजाजत तो देता है, लेकिन सप्ताह में 48 घंटे से ज्यादा काम कराने की इजाजत नहीं देता।