Thursday, November 20, 2025
  • Login
News1India
  • राष्ट्रीय
  • देश
  • बिहार चुनाव 2025
  • विदेश
  • राज्य ▼
    • दिल्ली
    • हरियाणा
    • राजस्थान
    • छत्तीसगढ़
    • गुजरात
    • पंजाब
  • क्राइम
  • टेक्नोलॉजी
  • धर्म
  • मौसम
  • ऑटो
  • खेल
🔍
Home देश

Hijab Ban Verdict: हिजाब से स्कूल, कॉलेजों में पढ़ाई पर पड़ता है प्रभाव, इस्लाम में नहीं है अनिवार्य, जाने कोर्ट में पक्ष- विपक्ष में क्या दी गई दलीले

Juhi Tomer by Juhi Tomer
October 13, 2022
in देश, बड़ी खबर, राज्य, विशेष
491
SHARES
1.4k
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

Karnataka Hijab Ban Case: कर्नाटक हिजाब विवाद पर सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला नहीं सुना पाया है. हिजाब पर बैन को चुनौती देनी वाली याचिकाओं पर फैसले के वक्त सुप्रीम कोर्ट में मामला और उलझ गया। कर्नाटक हिजाब बैन मामले में फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट के दोनों जजों में मतभेद हो गया। वहीं जस्टिस गुप्ता ने बताया कि हमारे अलग विचारों के चलते मामला चीफ जस्टिस के पास भेज रहे है, ताकि वह बड़ी बेंच का गठन करें वहीं उन्होंने इस याचिका के खिलाफ अपना फैसला दिया, वहीं जस्टिस धूलिया की राय अलग थी। जिसके बाद अब इस मामले को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास भेजा गया है।

अब मुख्य न्यायाधीश तय करेंगे कि मामले में आगे क्या करना है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के साथ ही हिजाब की लड़ाई और लंबी हो गई। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हेमंत गुप्ता और न्यायुूर्ति सुधांशु धूलिया की पीठ को यह तय करना था कि कर्नाटक हिजाब विवाद पर हाईकोर्ट का फैसला सही है या नहीं। इस पर फैसला सुनाते हुए दोनों जजों की राय अलग- अलग थी। जस्टिस हेमंत गुप्ता ने जहां याचिकाओं को खारिज कर दिया, वही जस्टिस सुधांशु धूलिया ने कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को पलट दिया। क्योंकि कर्नाटक हिजाब बैन केस में दोनों जजों की राय अलग-अलग थी, इसलिए इस केस को सीजेआई के पास भेज दिया गया. अब बड़ी बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी और सुप्रीम कोर्ट में नए सिरे से हिजाब केस की सुनवाई होगी.

RELATED POSTS

No Content Available

दोनों जजों ने क्या सुनाए फैसले

वहीं इस फैसले के दैरान जस्टिस धूलिया ने कहा कि “लड़कियों की शिक्षा अहम है। वह बहूत दिक्कतों का सामना कर पढ़ने आती है. हाई कोर्ट को धार्मिक अनिवार्यता के सवाल पर नहीं जान चाहिए था। इसे व्यक्तिगत पसंद के तौर पर देखना चाहिए था. मेरी राय़ अलग है। मैं कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला रद्द करता हूं.”

वहीं बेंच में शामिल दूसरे जस्टिस गुप्ता ने कहा कि मेरे विचार से इल सभी सवालों का जवाब याचिकाकर्ताओं के विरुद्ध जाता है। मै अपील खारिज कर रहा हूं। क्या छात्रों को अनुच्छेद 19, 21, 25 के तहत कपड़े चुनने का अधिकार मिले, अनुच्छेद 25 की सीमा क्या है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता और निजता के अधिकार की व्याख्या किस तरह से की जाए?”

हिजाब मामले को लेकर कर्नाटक हाईकोर्ट ने 11 दिनों की लंबी सुनवाई के बाद अपना फैसला सुनाया था। इस फैसले में साफ किया गया कि इस्लाम में हिजाब अनिवार्य नहीं है। ये इस्लामिक परंपरा का हिस्सा नहीं है। हाईकोर्ट ने कहा था कि शैक्षणिक संस्थानों में यूनिफॉर्म पहनना अनिवार्य करना ठीक है। छात्र इससे इनकार नही कर सकते हैं। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया था। इतना ही नहीं कोर्ट ने सरकार को आदेश जारी करने का अधिकार भी दिया था. हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि सरकार के पास शासनादेश जारी करने का अधिकार है.

मुस्लिम छात्रों ने क्या दी दलीलों

अब अगर बात करें मुस्लिम छात्रों की दलीलों के बारें में तो बता दें कि मुस्लिम छात्राओं ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि संविधान के सभी को अपने धर्म के पालन का अधिकार है। साथ ही कहा गया है कि हिजाब पहनने से कानून- व्यवस्था को किसी भी तरह का खतरा नहीं है. जब बाकी धर्मों के लोग क्रॉस या रुद्राक्ष पहन सकतें हैं तो हिजाब पर आखिर बैन क्यों लगाया जा रहा है। शैक्षिणक संस्थानों में यूमिफॉर्म के रंग वाला दुपट्टा पहना जा सकता है. इसमें दुनिया के बाकी देशों का भी तर्क दिया गया था। जहां ऐसे पहनावे को मान्यता ही गई है। याचिका में कहा गया कि सरकार का मकसद एक धर्म को निशाना बनाना है. हिजाब पूरी तरह से आस्था का मामला है.

हिजाब के विरोध में दलील

हिजाब के विरोध में ये दलील दी गई थी कि हिजाब इस्लाम में अनिवार्य नहीं है. साथ ही कहा गया कि हिजाब यूनिफॉर्म के बाहर नजर आता है, जबकि रुद्राक्ष और बाकी चीजें कपड़ों के नीचे होती हैं. हिजाब से स्कूल-कॉलेजों में पढ़ाई के माहौल पर असर पड़ता है. धर्म के नाम पर अनुशासन तोड़ने की इजाजत नहीं दी जा सकती है. ईरान समेत कई देशों में हिजाब को लेकर संघर्ष जारी है.

Tags: Hijab Ban VerdictKarnataka Hijab Ban Caselatest karatakalatest karnataka news
Share196Tweet123Share49
Juhi Tomer

Juhi Tomer

Related Posts

No Content Available
Next Post

Karwa Chauth: Bollywood से लेकर Tv अभिनेत्रियों पर दिखा करवा चौथ का क्रेज

EX बॉयफ्रेंड Paras Kalnawat ने ऐसा क्या कहा जिसे सुन रो पड़ी Urfi Javed

News1India

Copyright © 2025 New1India

Navigate Site

  • About us
  • Privacy Policy
  • Contact

Follow Us

No Result
View All Result
  • राष्ट्रीय
  • देश
  • बिहार चुनाव 2025
  • विदेश
  • राज्य
    • दिल्ली
    • हरियाणा
    • राजस्थान
    • छत्तीसगढ़
    • गुजरात
    • पंजाब
  • क्राइम
  • टेक्नोलॉजी
  • धर्म
  • मौसम
  • ऑटो
  • खेल

Copyright © 2025 New1India

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist

Go to mobile version