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Karnataka High Court का फैसला, हिजाब पहनना इस्लाम में अनिवार्य नहीं,छात्रा यूनिफॉर्म पहनने से इनकार नहीं कर सकते

Karnataka High Court का फैसला, हिजाब पहनना इस्लाम में अनिवार्य नहीं,छात्रा यूनिफॉर्म पहनने से इनकार नहीं कर सकते

Karnataka Hijab Row Verdict: हिजाब को लेकर जारी विवाद के बीच कर्नाटक हाईकोर्ट ने मंंगलवार को बड़ा फैसला सुनाया है. मामले की सुनवाई करते हुए कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि हिजाब इस्लाम धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं है और स्कूल छात्रा यूनिफॉर्म पहनने से इनकार नहीं कर सकते हैं. इसके साथ ही, हाइकोर्ट ने मुस्लिम छात्राओं की तरफ से कॉलेजों में हिजाब पहनने को लेकर इजाजत मांगने वाली याचिका को खारिज कर दिया. कर्नाटक हाईकोर्ट की तरफ से कई याचिकाओं को खारिज किया गया है, जो शैक्षिक संस्थाओं में इजाजत को लेकर दायर की गई थी.

इससे पहले, कर्नाटक के कई जिले में धारा 144 लगाई गई थी ताकि कहीं कोई अप्रिय घटना न हो. गौरतलब है कि हिजाब विवाद के बीच एक बजरंग दल हर्ष कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई थी. इस मामले ने ऐसा तूल पकड़ा की पूरे देश में प्रदर्शन देखने को मिल रहा था. 

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