Karnataka: ईदगाह मैदान में स्थापित हुई गणपति बप्पा की मूर्ति, पूजा करने पर कर्नाटक हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

Ganesh Chaturthi 2022: आज 31 अगस्त से गणेशोत्सव (Ganesh Chaturthi 2022) का पर्व प्रारंभ होने जा रहा है. उधर, कर्नाटक के हुबली-धारवाड़ के ईदगाह मैदान (Idgah Ground) में में गणेश चतुर्थी मनाने के लिए मैदान में भगवान गणेश की मूर्ति स्थापित की गई है.

रानी चेन्नम्मा मैदान गजानन उत्सव महामंडल के संयोजक के गोवर्धन राव ने इस पर खुशी जताई है. उन्होंने कहा कि रानी चेन्नम्मा मैदान नगर निगम का है, इसलिए हमने समिति महामंडल की ओर से अनुरोध किया था कि यहां इस गणपति उत्सव मनाने की अनुमति दी जाए.

इस बीच, कर्नाटक उच्च न्यायालय ने हुबली-धारवाड़ के ईदगाह मैदान में गणेश चतुर्थी मनाने की अनुमति देने के फैसले को बरकरार रखा. इसके अलावा, देर रात हुई सुनवाई में कर्नाटक हाईकोर्ट ने धार्मिक कार्यों की अनुमति नहीं देने की याचिकाओं को खारिज कर दिया है.

अंजुमन-ए-इस्लाम ने किया दावा

अंजुमन-ए-इस्लाम ने दावा कर कहा, विचाराधीन संपत्ति को पूजा स्थल अधिनियम, 1991 के तहत संरक्षित किया गया था, जिसमें किसी भी धार्मिक पूजा स्थल को परिवर्तित नहीं किया जा सकता है. उच्च न्यायालय ने विचाराधीन संपत्ति के मामले में कहा, ये धार्मिक पूजा का स्थान नहीं था और केवल बकरीद और रमजान के दौरान नमाज के लिए अनुमति दी गई थी. ये बाजार और पार्किंग स्थल जैसे उद्देश्यों के लिए किया जाता था.

कर्नाटक हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

अदालत ने कहा कि चामराजपेट मुद्दे में संपत्ति के स्वामित्व पर विवाद शामिल है, जबकि हुबली मैदान नगरपालिका का, जिसे अंजुमन-ए-इस्लाम ने भी स्वीकार किया था. इस केस का जिक्र हुबली मामले में हुआ था. न्यायमूर्ति किनागी ने रात 10 बजे अपने सरकारी कक्ष में मामले की सुनवाई की. उन्होंने प्रदेश सरकार के अधिवक्ता समेत पक्षकारों को सुनने के बाद रात 11 बजकर 15 मिनट पर यह आदेश सुनाया है.

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