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Manish Sisodiya : मनीष सिसोदिया को शराब नीति मामले में फिर कोर्ट से नहीं मिली राहत, आखिर कब जेल से बाहर आएंगे मनीष?

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Manish Sisodiya : दिल्ली शराब नीति मामले में जेल में बंद आम आदमी पार्टी (आप) नेता मनीष सिसोदिया को कोर्ट से राहत नहीं मिल रही है। पहले सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई टल गई और अब राउज एवेन्यू कोर्ट ने सोमवार (15 जुलाई) को सिसोदिया की न्यायिक हिरासत को 22 जुलाई तक के लिए बढ़ा दिया है। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम सिसोदिया को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया गया था। राउज एवेन्यू कोर्ट में अगली सुनवाई 22 जुलाई को होगी।

मनीष सिसोदिया (Manish Sisodiya) दरअसल दिल्ली सरकार में आबकारी मंत्री रह चुके हैं। पिछले साल 26 फरवरी को सीबीआई ने उन्हें शराब नीति मामले में गिरफ्तार किया था। सिसोदिया ने 28 फरवरी, 2023 को तुरंत अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद, शराब नीति मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मार्च, 2023 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। अब सिसोदिया के खिलाफ ईडी और सीबीआई दोनों ही जांच एजेंसियों के केस चल रहे हैं।

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शराब नीति मामले में मनीष सिसोदिया की जमानत के लिए कभी सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटाते हुए देखा गया है, तो कभी राउज एवेन्यू कोर्ट जा रहे हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता को न तो देश की शीर्ष अदालत से राहत मिल रही है और न ही निचली अदालत से। सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार (11 जुलाई) को मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई होनी थी। मगर सुनवाई करने वाली पीठ में शामिल जस्टिस संजय कुमार ने निजी वजहों से खुद को मामले से अलग कर दिया।

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