नूंह हिंसा के बाद दिल्ली में भी इसके विरोध में हिंदू पक्ष रैलियां निकाल रहा है। जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में रोक लगाने के लिए वकील ने याचिका दायर की थी। जिसे लेकर आपज यानी बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने दी गई याचिका को खारिज कर दिया है। अब विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यक्रता दिल्ली में रैली निकाल सकते है। अदालत ने विरोध प्रर्दशन पर भी रोक लगाने से मना कर दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश
नूंह में दो जातीय समुदाय के बीच भड़की हिंसा अभी भी थमने का नाम नहीं ले रही है। वहीं हरियाणा में हुई हिंसा के बाद बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद दोनों ने दिल्ली में विरोध कर रैलियां निकाली है। जिसे लेकर वकील जसिटस संजीव खन्ना और जस्टिस एसवीएन भट्टी दोनों की पीठ ने सुप्रीम कोर्ट में विरोध प्रर्दशन पर रोक लगाने के लिए याचिका दायर की थी। जिसे लेकर कोर्ट ने इनकार कर याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने इस मामले में उत्तर प्रदेश ,हरियाणा और दिल्ली को नोटिस जारी किया है। इस मामले को लेकर कोर्ट अब 4 अगस्त को सुनवाई करेगा।
सीसीटीवी कैमरों से की जाए निगरानी
वरिष्ठ वकील सीयू सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी । जिसके भीतर कहा गया था कि विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यक्रता दल दिल्ली में 23 जगाहों पर नूंह में हुई हिंसा का विरोध कर रहे है। याचिका में कहा गया कि इस मामले में जल्द-जल्द सुनवाई की जााए। जिसके बाद शिर्ष अदालत ने इसे खारिज कर दिया है। कोर्ट ने इस पर रोक तो नहीं लगाई है लेकिन कहा है कि विरोध प्रदर्शन के दौरान भड़काऊ बयानबाजी या कोई हिंसा नहीं होनी चाहिए और सीसीटीवी कैमरों से विरोध प्रदर्शनों की निगरानी करने और वीडियोग्राफी की जाए। साथ ही कहा कि जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त सुरक्षाबलों की तैनाती का भी होनी चाहिए।