Site icon News1India

Swati Maliwal Case : स्वाति मालिवाल केस में विभव कुमार का बचना मुश्किल बढ़ाई गई न्यायिक हिरासत

DELHI NEWS,judicial custody,vibhav kumar,swati maliwal, AAP, Aam Aadmi Party

Swati Maliwal Case : दिल्ली की एक अदालत ने सीएम अरविंद केजरीवाल के सहयोगी विभव कुमार की न्यायिक हिरासत को शनिवार को 16 जुलाई तक बढ़ा दिया। कुमार पर 13 मई को मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास पर आम आदमी पार्टी (AAP) की राज्यसभा सदस्य स्वाति मालीवाल पर हमला करने का आरोप है। कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट गौरव गोयल के सामने पेश होकर अपनी न्यायिक हिरासत को बढ़ाया था।

यह भी पढ़ें : पाकिस्तानी दूतावास के स्टाफ ने एक महिला के साथ की छेड़छाड़, इसके खिलाफ भारत ने उठाया सख्त कदम

विभव कुमार को 18 मई को गिरफ्तार किया गया था। उन्हें उसी दिन एक मजिस्ट्रेट अदालत ने पांच दिन के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया था। अदालत ने यह निर्णय लिया कि उनकी अग्रिम जमानत याचिका निरर्थक हो गई है। उन्हें 24 मई को चार दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था, इसके बाद उन्हें फिर से तीन दिन के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। विभव कुमार के खिलाफ 16 मई को आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत एक एफआईआर दर्ज की गई थी।

स्वाति मालीवाल ने लगाया था आरोप

स्वाति मालीवाल ने यह आरोप लगाया था कि जब वह 13 मई को सीएम केजरीवाल से मिलने उनके आवास पर  गई थीं, तब विभव कुमार वेटिंग एरिया में आए और अचानक उनपर हमला कर दिया था। स्वाति मालीवाल ने इस मामले में पुलिस में शिकायत दर्ज की थी। उनकी शिकायत के तीन दिन बाद, 16 मई को विभव कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी, और उसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था।

आपको बता दें कि विभव कुमार की पहली जमानत याचिका 27 मई को खारिज की गई थी। उसके बाद 7 जून को कोर्ट ने उनकी याचिका को फिर से खारिज कर दिया था ये कहते हुए कि वह गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं और उन पर गंभीर आरोप हैं।

Exit mobile version