Site icon News1India

गैर इरादतन हत्या के मामले में चार को सात साल की सजा, 61 हजार रुपए का लगा अर्थ दंड।

UP News

UP Crime News : खबर यूपी के जनपद महराजगंज से है जहां घुघली थाना क्षेत्र के करौता गांव में 19 वर्ष पूर्व रास्ते के लिए हुए मारपीट में अनिरुद्ध गुप्ता की गैरइरादतन हत्या के आरोपित टैल्हू, श्रीराम, हरेंद्र व नरेंद्र उर्फ नागेंद्र को अपर सत्र न्यायाधीश पवन कुमार श्रीवास्तव ने दोषी सिद्ध कर दिया है। न्यायालय ने आरोपित को सात वर्ष के सश्रम कारावास तथा प्रत्येक को 61 हजार रुपये अर्थ दंड से दंडित किया है।

पत्रावली से मिली जानकारी के अनुसार घुघली थाना क्षेत्र के करौता गांव निवासी टेल्हू, श्रीराम, हरेंद्र व नरेंद्र उर्फ नागेंद्र ने एक दिसंबर 2005 को रास्ते के विवाद को लेकर आक्रोशित हो लाठी डंडे से लैस होकर अनिरुद्ध गुप्ता तथा प्रमोद गुप्ता के दरवाजे पर चढ़ कर हमला कर दिया था। इस हमले में प्रमोद गुप्ता, अनिरुद्ध गुप्ता, विष्णु गुप्ता तथा उदय राज गुप्ता को चोटें आई थीं।

यह भी पढ़ें : भाजपा ने सिसमऊ से सुरेश अवस्थी को मैदान में उतारा, सपा के सामने चुनौती

जिनमें से गंभीर रूप से घायल अनिरुद्ध गुप्ता की इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। प्रमोद गुप्ता की तहरीर पर थाना घुघली ने टेल्हू, श्रीराम, हरेंद्र व नरेंद्र उर्फ नागेंद्र के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कर विवेचना के पश्चात गैरइरादतन हत्या के आरोप में आरोप पत्र न्यायालय समक्ष प्रस्तुत किया। मुकदमें के परीक्षण के दौरान अपर सत्र न्यायाधीश पवन कुमार श्रीवास्तव ने साक्ष्यों व गवाहों का परीक्षण कर तथा सहायक शासकीय अधिवक्ता संतोष मिश्रा व बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद आरोपितों को सजा सुनाई है।

Exit mobile version