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निधन के बाद भी नहीं कम हुईं सहारा श्री की मुश्किलें, सिद्धार्थनगर की अदालत ने ये दिया आदेश

Siddharthnagar

सिद्धार्थनगर। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रद्धा भारतीया की कोर्ट ने सहारा के निवेशकों के जमा राशि का भुगतान न करने पर सहारा समूह के कर्ताधर्ता ओपी श्रीवास्तव, सपना राय और सुब्रत राय के खिलाफ इस वर्ष आठ अगस्त को गैर जमानतीय वारंट के तामील न होने पर इनके संपति का ब्योरा पेश करने का निर्देश सिद्धार्थनगर (Siddharthnagar) जिले के सदर थाना पुलिस को दिया था। पर पुलिस ने इस मामले में न तो आरोपित कोर्ट में हाजिर हुए न ही पुलिस ने संपति का ब्योरा पेश किया। इसके पश्चात कोर्ट ने 29 नवंबर को फिर मामले की सुनवाई करते हुए आरोपितों के खिलाफ 20 दिसंबर तक कार्रवाई करके कोर्ट में रिपोर्ट उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है।

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लाखों निवेशकों में से जनपद के लोगों के पैसे भी फंसे

जिला मुख्यालय के तेतरी बाजार निवासी (Siddharthnagar) राजू लाल श्रीवास्तव समेत अन्य लोगों ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर कहा कि उन लोगों ने अपने पैसे का निवेश सहारा समूह के संस्थाओं में किया था। समयावधि पूरी होने के बाद भी संस्था ने धन का भुगतान नहीं किया। कोर्ट ने मामले में ओपी श्रीवास्तव, सपना राय, सुब्रत राय, शरतचंद्र मिश्र, सुनील कुमार पांडेय, शैलेंद्र किशोर श्रीवास्तव, वीरेंद्र कुमार श्रीवास्तव को कोर्ट ने पूर्व में तलब किया था।

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ओपी श्रीवास्तव, सपना राय और सुब्रत राय को छोड़कर अन्य आरोपित हाजिर हुए। इनमें सुब्रत राय की मृत्यु हो चुकी है, पर ओपी श्रीवास्तव व सपना राय कोर्ट में उपस्थित नहीं हो रहे हैं। कोर्ट ने इनके खिलाफ कार्रवाई का निर्देश सदर थाना पुलिस को दिया है।

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