• About
  • Advertise
  • Privacy & Policy
  • Contact
Wednesday, September 24, 2025
News1India
  • Home
  • News ▼
    • Politics
    • Business
    • World
    • Science
  • Entertainment ▼
    • Gaming
    • Music
    • Movie
    • Sports
  • Tech ▼
    • Apps
    • Gear
    • Mobile
    • Startup
  • Lifestyle ▼
    • Food
    • Fashion
    • Health
    • Travel
EDITION
🇮🇳 IN ▼
🌬️
🔔 1
🔍
Home दिल्ली

Stray Dogs पर बड़ा आदेश, नसबंदी के बाद छोड़े जाएंगे कुत्ते, सार्वजनिक जगहों पर खाना खिलाने पर लगी रोक

सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि नसबंदी के बाद कुत्तों को उसी जगह छोड़ा जाए, जहां से उठाया गया था। बीमार और आक्रामक कुत्ते शेल्टर होम में रहेंगे। सार्वजनिक स्थानों पर खाना खिलाने पर पूरी तरह रोक होगी।

by SYED BUSHRA
August 22, 2025
in दिल्ली
0
Supreme Court order on stray dogs
491
SHARES
1.4k
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

Supreme Court order on stray dogs आवारा कुत्तों के मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया। अदालत ने आदेश दिया कि सभी शेल्टर होम में रखे गए कुत्तों को छोड़ दिया जाए। हालांकि, जो कुत्ते बीमार या हिंसक स्वभाव के हैं, उन्हें शेल्टर होम में ही रखा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ दिल्ली बल्कि पूरे देश के राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को इस आदेश का पालन करने के लिए नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने यह भी कहा कि कुत्तों की नसबंदी के बाद उन्हें वहीं छोड़ना होगा, जहां से उन्हें पकड़ा गया था।

11 अगस्त के आदेश पर रोक

सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने फैसले के साथ 11 अगस्त के उस पुराने आदेश पर भी रोक लगा दी। उस आदेश में कहा गया था कि दिल्ली-एनसीआर के सभी आवारा कुत्तों को शेल्टर होम में रखा जाए। लेकिन अब कोर्ट ने साफ कर दिया है कि कुत्तों को शेल्टर होम में लंबे समय तक नहीं रखा जाएगा। नसबंदी के बाद उन्हें उनके इलाके में ही वापस छोड़ना जरूरी होगा।
बीमार और हिंसक कुत्तों पर सख्ती

Related posts

Delhi Metro

Delhi Metro: मेट्रो में रील और डांस वीडियो शूटिंग करने वालों पर नकेल, नियम तोड़ा तो लगेगा जुर्माना

September 24, 2025
Delhi

Delhi का ‘पवित्र’ आश्रम बना हवस का अड्डा: छात्राओं का यौन शोषण, बाबा फरार!

September 24, 2025

अदालत ने कहा कि जो कुत्ते बीमार हैं या आक्रामक स्वभाव के हैं, उन्हें शेल्टर होम में ही रखा जाएगा। इस तरह आम लोगों को सुरक्षा भी मिलेगी और कुत्तों को भी बेहतर देखभाल मिल सकेगी।

सार्वजनिक जगहों पर खाना खिलाने पर रोक

कोर्ट ने आदेश दिया कि अब किसी भी सार्वजनिक स्थान जैसे पार्क, सड़क या बाजार में कुत्तों को खाना नहीं खिलाया जा सकता। इसके लिए हर नगर निगम क्षेत्र में अलग से जगह तय करनी होगी। केवल उन स्थानों पर ही लोग कुत्तों को खाना दे पाएंगे। अगर कोई इस नियम का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

कुत्तों को वहीं छोड़ा जाएगा, जहां से उठाया गया

सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि कुत्तों को पकड़कर कहीं और नहीं ले जाया जाएगा। उन्हें उसी इलाके में वापस छोड़ा जाएगा, जहां से उन्हें पकड़ा गया था। अदालत ने यह भी कहा कि नियमों के उल्लंघन की शिकायत दर्ज करने के लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया जाएगा, ताकि लोग तुरंत शिकायत कर सकें।

तीन जजों की पीठ ने सुनाया फैसला

यह फैसला जस्टिस विक्रमनाथ की अगुवाई में तीन जजों की बेंच ने सुनाया। अदालत ने इस मामले में सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को नोटिस भी जारी किया है, ताकि पूरे देश में एक समान व्यवस्था लागू हो सके।

सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश आवारा कुत्तों से जुड़ी समस्या के लिए एक संतुलित समाधान माना जा रहा है। इससे लोगों की सुरक्षा बनी रहेगी और कुत्तों की देखभाल और नसबंदी की प्रक्रिया भी सुचारू रूप से चलेगी।

Tags: stray dog issueSupreme Court ruling
Share196Tweet123Share49
Previous Post

Bheelwada incident: स्कूल गेट के पास गिरी हुई बेहोश,13 साल की छात्रा की हार्ट अटैक से मौत,गांव और स्कूल में मातम

Next Post

कैसे होगी U P की अर्थव्यवस्था एक ट्रिलियन डॉलर की, सांसद जगदंबिका पाल ने दिखाया कौन सा रास्ता

SYED BUSHRA

SYED BUSHRA

Next Post
Bringing Lord Buddha’s Relics to Piprahwa

कैसे होगी U P की अर्थव्यवस्था एक ट्रिलियन डॉलर की, सांसद जगदंबिका पाल ने दिखाया कौन सा रास्ता

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

UPCA
Delhi Metro

Delhi Metro: मेट्रो में रील और डांस वीडियो शूटिंग करने वालों पर नकेल, नियम तोड़ा तो लगेगा जुर्माना

September 24, 2025
India Pakistan Asia Cup Clash News

ASIA CUP 2025: क्या फाइनल में भारत-पाकिस्तान फिर आमने-सामने आ सकते है जानिए क्या कहते है समीकरण

September 24, 2025
Gold Rate Today

Gold Rate Today : नवरात्रि पर तीसरे दिन चमका सोने का भाव, जानें क्या कहते हैं आज के ताजा रेट ?

September 24, 2025
Delhi

Delhi का ‘पवित्र’ आश्रम बना हवस का अड्डा: छात्राओं का यौन शोषण, बाबा फरार!

September 24, 2025
Lucknow

Lucknow में पुलिस की छुट्टियां रद्द: नवरात्रि और दशहरा पर ‘ऑल आउट’ सुरक्षा की तैयारी

September 24, 2025
Mission Shakti

योगी की ‘शेरनियां’ मैदान में: यूपी में महिला पुलिस का बढ़ता दबदबा, अपराधियों पर भारी

September 24, 2025
Cement Price Cut After GST

Cement Price Cut:अब घर बनाना हुआ आसान,कौन सी कंपनी ने किया बड़ा ऐलान घटाए दाम,सस्ता हुआ सीमेंट

September 24, 2025
Sitapur

Sitapur बीएसए पर हेडमास्टर का हमला: बेल्ट से पीटा, शिक्षा विभाग में मचा हड़कंप

September 24, 2025
AI Railway Ticket System

Railway New Ticketing System: क्या अब पहले ही पता चल जाएगा टिकट कंफर्म होगा या नहीं,स्लीपर क्लास यात्रियों को बड़ी राहत

September 24, 2025
Saroj Sargam

Mirzapur की बिरहा गायिका सरोज सरगम: विवादित गीतों पर हंगामा और गिरफ्तारी

September 24, 2025
news 1 india

Copyright © 2017 JNews.

Navigate Site

  • About
  • Advertise
  • Privacy & Policy
  • Contact

Follow Us

No Result
View All Result
  • Home
  • News
    • Politics
    • Business
    • World
    • Science
  • Entertainment
    • Gaming
    • Music
    • Movie
    • Sports
  • Tech
    • Apps
    • Gear
    • Mobile
    • Startup
  • Lifestyle
    • Food
    • Fashion
    • Health
    • Travel

Copyright © 2017 JNews.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist

Go to mobile version