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सुप्रीम कोर्ट का सख्त आदेश, 8 हफ्तों में दिल्ली-NCR को बनाएं आवारा कुत्तों से मुक्त, शेल्टर में शिफ्ट करने का निर्देश

दिल्ली-एनसीआर में आवारा कुत्तों की बढ़ती समस्या को गंभीरता से लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि अगले 8 हफ्तों के भीतर सभी आवारा कुत्तों को पकड़कर सुरक्षित शेल्टर में भेजा जाए। अदालत ने यह भी कहा है कि यदि इस अभियान में कोई बाधा या विरोध होता है, तो संबंधित अधिकारियों को कड़ी कार्रवाई करनी होगी।

by Gulshan
August 11, 2025
in TOP NEWS, दिल्ली
Supreme Court Order
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Supreme Court Order : दिल्ली-एनसीआर में आवारा कुत्तों के बढ़ते हमलों और जनजीवन पर पड़ रहे असर को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा और सख्त फैसला सुनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि अगले 8 हफ्तों के भीतर पूरे दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र को आवारा कुत्तों से पूरी तरह मुक्त किया जाए।

इन आदेशों के तहत सभी आवारा कुत्तों को पकड़कर डॉग शेल्टर में रखा जाएगा और किसी भी हालत में उन्हें दोबारा सड़कों पर नहीं छोड़ा जाएगा। कोर्ट ने इस कार्य के लिए ज़िम्मेदार विभागों को कहा है कि वे हर दिन की कार्रवाई का रिकॉर्ड रखें और तय समय सीमा में परिणाम दें।

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शेल्टर और सुरक्षा को प्राथमिकता

सुप्रीम कोर्ट ने MCD और NDMC समेत सभी संबंधित निकायों को निर्देश दिया है कि वे कम से कम 5,000 कुत्तों के लिए आश्रय स्थलों (डॉग शेल्टर्स) का निर्माण शीघ्र करें। कोर्ट ने यह भी कहा कि महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सुरक्षा सर्वोपरि है और उन्हें सड़कों पर बेखौफ चलने का अधिकार है। रेबीज़ जैसी गंभीर बीमारी के खतरे को रोकने के लिए तत्काल और निर्णायक कार्रवाई जरूरी है।

विरोध करने वालों पर सख्त कार्रवाई

कोर्ट ने दो टूक शब्दों में कहा है कि यदि कोई व्यक्ति, समूह या संगठन इस अभियान में बाधा डालने की कोशिश करता है, तो उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने अधिकारियों को चेताया है कि इस कार्य में कोई लापरवाही या समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा।

यह भी पढ़ें : फतेहपुर में मकबरे को लेकर बवाल, मंदिर को लेकर भिड़े…

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह कार्रवाई केवल एक प्रशासनिक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि जनहित में जरूरी कदम है। अब दिल्ली-NCR की सड़कें आवारा कुत्तों से सुरक्षित की जाएंगी, जिससे नागरिक खासकर महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग डर के साए में नहीं, बल्कि सुरक्षित माहौल में जी सकें।

Tags: Supreme Court Order
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