Aadhaar–PAN Linking Deadline: 31 दिसंबर से पहले करें लिंक, वरना लगेगा ₹1,000 का जुर्मान, जानें पूरी प्रक्रिया

आधार–पैन लिंकिंग की अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2025 है। तय समय तक लिंक न करने पर 1,000 रुपये का जुर्माना और पैन कार्ड निष्क्रिय होने का खतरा है। समय रहते यह प्रक्रिया पूरी करके आप टैक्स और बैंक से जुड़े सभी काम आसानी से कर सकते हैं।

Aadhaar and pan card

Aadhaar and pan card

अगर आपके पास पैन कार्ड है, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। सरकार ने आधार और पैन को लिंक करना अनिवार्य कर दिया है। जिन लोगों ने अब तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं की है, उनके पास अब सीमित समय बचा है। तय समय तक आधार–पैन लिंक न करने पर न सिर्फ जुर्माना देना होगा, बल्कि पैन कार्ड भी निष्क्रिय हो सकता है। इस लेख में हम आपको आसान भाषा में बताएंगे कि अंतिम तारीख क्या है, जुर्माना कब लगेगा, लिंक कैसे करें और लिंक न करने पर क्या नुकसान हो सकता है।

आधार–पैन लिंकिंग की अंतिम तारीख क्या है

आयकर विभाग ने सभी पैन धारकों के लिए आधार और पैन को लिंक करने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2025 तय की है। इस तारीख तक लिंक न करने पर आपका पैन कार्ड इनऑपरेटिव यानी निष्क्रिय हो जाएगा।

किसे देना होगा 1,000 रुपये का जुर्माना

आधार–पैन लिंकिंग में देरी करने वालों को 1,000 रुपये का लेट फीस देना होगा।

हालांकि, कुछ लोगों को छूट भी दी गई है:

आधार और पैन कैसे लिंक करें (स्टेप-बाय-स्टेप गाइड)

अगर आपने अभी तक आधार और पैन लिंक नहीं किया है, तो नीचे दिए गए आसान स्टेप्स फॉलो करें:

  1. सबसे पहले आधिकारिक इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं
    www.incometax.gov.in

  2. होमपेज पर Quick Links सेक्शन में जाएं

  3. यहां Link Aadhaar विकल्प पर क्लिक करें

  4. अपना पैन नंबर और आधार नंबर दर्ज करें और Validate पर क्लिक करें

    • अगर पहले से लिंक है, तो स्क्रीन पर मैसेज दिखेगा

    • अगर लिंक नहीं है, तो पेमेंट की जानकारी वेरिफाई होगी

  5. पेमेंट वेरिफिकेशन के बाद Link Aadhaar पर क्लिक करें

  6. आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आया 6 अंकों का OTP डालें

  7. OTP सबमिट करते ही आधार–पैन लिंकिंग का अनुरोध पूरा हो जाएगा

ध्यान रखें कि आधार–पैन लिंक होने में 4 से 5 कार्यदिवस लग सकते हैं।

अगर आधार और पैन लिंक नहीं किया तो क्या होगा

31 दिसंबर 2025 तक लिंक न करने पर आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा और इसके कई नुकसान हो सकते हैं:

आधार–पैन लिंकिंग क्यों है जरूरी

सरकार ने टैक्स सिस्टम में पारदर्शिता लाने और फर्जी पैन कार्ड पर रोक लगाने के लिए आधार–पैन लिंकिंग को अनिवार्य किया है। इससे टैक्स चोरी रोकने और डिजिटल सिस्टम को मजबूत करने में मदद मिलती है।

FAQs

1. आधार–पैन लिंक करने की अंतिम तारीख क्या है

आधार–पैन लिंक करने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2025 है।

2. आधार–पैन लिंक न करने पर कितना जुर्माना लगेगा

लेट फीस के तौर पर 1,000 रुपये देने होंगे।

3. क्या सभी लोगों को जुर्माना देना होगा

नहीं, जिन लोगों ने 1 अक्टूबर 2024 के बाद आधार एनरोलमेंट आईडी से पैन बनवाया है, उन्हें कोई शुल्क नहीं देना होगा।

4. पैन निष्क्रिय होने का क्या मतलब है

निष्क्रिय पैन से टैक्स रिफंड, बैंकिंग और निवेश से जुड़े काम नहीं हो पाएंगे।

5. आधार–पैन लिंक होने में कितना समय लगता है

आमतौर पर 4 से 5 कार्यदिवस में लिंकिंग पूरी हो जाती है।

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