आज के डिजिटल दौर में मोबाइल नंबर बैंकिंग, UPI, सोशल मीडिया और कई जरूरी सेवाओं से जुड़ा हुआ है। ऐसे में अगर आपकी जानकारी के बिना कोई दूसरा व्यक्ति आपके नाम पर SIM कार्ड इस्तेमाल कर रहा है, तो यह आपके लिए बड़ी मुसीबत बन सकता है। इस तरह की धोखाधड़ी रोकने के लिए केंद्र सरकार ने सख्त कानूनी प्रावधान किए हैं। Telecommunications Act, 2023 के तहत फर्जी दस्तावेज या किसी दूसरे की पहचान का इस्तेमाल करके SIM हासिल करने पर तीन साल तक की जेल और 50 लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है।
इसके अलावा आप घर बैठे यह भी पता लगा सकते हैं कि आपके नाम पर कितने मोबाइल कनेक्शन जारी किए गए हैं। इसके लिए सरकार के Sanchar Saathi पोर्टल की मदद ली जा सकती है।
फर्जी SIM पर सख्त कानून
Telecommunications Act, 2023 के सेक्शन 42(3)(e) के तहत धोखाधड़ी, छल या किसी दूसरे व्यक्ति की पहचान का गलत इस्तेमाल करके SIM कार्ड अथवा अन्य टेलीकॉम पहचान हासिल करना अपराध है।
ऐसा करने वाले व्यक्ति को तीन साल तक की जेल, 50 लाख रुपये तक का जुर्माना या दोनों सजाएं हो सकती हैं। इस प्रावधान का उद्देश्य फर्जी पहचान के जरिए मोबाइल कनेक्शन हासिल करने और उनका इस्तेमाल साइबर फ्रॉड सहित दूसरी गैरकानूनी गतिविधियों में किए जाने पर रोक लगाना है।
गैर-जमानती भी है अपराध
इस कानून के तहत संबंधित अपराध संज्ञेय और गैर-जमानती हैं। इसका मतलब है कि मामले में पुलिस कानून के मुताबिक बिना वारंट गिरफ्तारी कर सकती है और आरोपी को जमानत अपने आप नहीं मिलती। जमानत का फैसला कानूनी प्रक्रिया के तहत किया जाता है।
मदद करने वालों पर भी कार्रवाई
कानून का दायरा केवल फर्जी SIM हासिल करने वाले व्यक्ति तक सीमित नहीं है। टेलीकम्युनिकेशन एक्ट के सेक्शन 42(6) में अपराध के लिए उकसाने, प्रयास करने या साजिश रचने से जुड़े प्रावधान भी शामिल हैं। हालांकि, इनके तहत कार्रवाई के लिए कानून में निर्धारित शर्तों का पूरा होना जरूरी है।
दूरसंचार विभाग ने लोगों को सलाह दी है कि वे अपने नाम पर जारी SIM कार्ड किसी दूसरे व्यक्ति को इस्तेमाल के लिए न दें और न ही बिना निर्धारित प्रक्रिया के किसी को ट्रांसफर करें। अगर उस नंबर का इस्तेमाल साइबर ठगी या किसी अन्य गैरकानूनी गतिविधि में होता है, तो मूल सब्सक्राइबर को भी पूछताछ और कानूनी प्रक्रिया का सामना करना पड़ सकता है।
Sanchar Saathi से करें जांच
आपके नाम पर कितने मोबाइल कनेक्शन जारी हैं, इसकी जानकारी घर बैठे हासिल की जा सकती है। सरकार ने इसके लिए Sanchar Saathi पोर्टल पर सुविधा दी है। इसकी प्रक्रिया बेहद आसान है।
• सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट https://www.sancharsaathi.gov.in पर जाएं।
• यहां Know Mobile Connections in Your Name विकल्प चुनें।
• अपना मोबाइल नंबर दर्ज करें।
• मोबाइल पर आए OTP की मदद से लॉग-इन करें।
• इसके बाद स्क्रीन पर आपके नाम पर जारी मोबाइल कनेक्शनों की सूची दिखाई देगी।
• अगर सूची में कोई ऐसा नंबर दिखाई देता है जिसे आपने नहीं लिया है, तो उसके सामने This is not my number विकल्प चुनकर रिपोर्ट करें।
अनजान नंबर दिखे तो क्या करें?
अगर आपके नाम पर कोई अनजान मोबाइल नंबर जारी दिखाई देता है, तो उसकी रिपोर्ट जरूर करें। शिकायत मिलने के बाद संबंधित टेलीकॉम ऑपरेटर उस कनेक्शन की दोबारा जांच कर सकता है और नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जा सकती है।
इसलिए समय-समय पर Sanchar Saathi पोर्टल पर अपने नाम से जारी मोबाइल नंबरों की जांच करते रहें। इससे आपकी पहचान के गलत इस्तेमाल का पता समय रहते चल सकता है और संभावित धोखाधड़ी से बचने में मदद मिल सकती है।

