Public Examination Bill: राज्य हो या केंद्र सभी स्तर की परीक्षाओं में लगभग कभी न कभी पेपर लीक होना या परीक्षा के दौरान नकल या अन्य गड़बड़ी के मामले सामने आते रहे है. जिसे लेकर सरकार एक नया कदम उठाने के लिए तैयार है. इसी को लेकर आज यानी की सोमवार 5 फरवरी को संसद में लोक परीक्षा विधेयक Public Examination Bill 2024 पेश किया जाएगा.
इस बिल को कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जीतेंद्र सिंह ने पहले निचले सदन लोक सभा में पेश किया. इस बिल में पेपर लीक होने वाले मामले में दोषियों पर 1 करोड़ रुपये के जुर्माने के साथ-साथ 10 साल की सजा का भी प्रावधान है.
लोक परीक्षा विधेयक क्या है?
लोक परीक्षा विधेयक Public Examination Bill 2024 का मतलब है कि परीक्षा के दौरान होने वाली गड़बड़ी, पेपर लीक या नकल जैसे मामलों पर रोक लगाने के लिए जिस कानून के तहत सजा दी जा सके वही, लोक परीक्षा विधेयक है. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 31 जनवरी 2024 को संसद में दिए गए हुए अभिभाषण में कहा था कि सरकार द्वारा विभिन्न परीक्षाओं में पेपर लीक होने वाले मामलों पर नकेल कसने के लिए लोक परीक्षा विधेयक 2024 को लोक सभा में पेश किया जाएगा.
माना जा रहा है कि इस विधेयक के कानून बनने के बाद इसके दायरे में संघ लोक सेवा आयोग UPSC,कर्मचारी चयन आयोग SSC, रेलवे भर्ती बोर्ड RRB, बैंकिंग IBPS, SBI, आदि जैसे भर्ती परीक्षाओं के साथ ही मेडिकल NEET, इंजीनियरिंग, CUET विश्वविद्यालय UG/PG entrance, आदि भी आ सकते है.
क्या है इसके प्रावधान?
लोक परीक्षा विधेयक 2024 में परीक्षा में गड़बड़ी से लेकर पेपर लीक की तमाम घटनाओं के लिए कड़े कानून बनाने की तैयारी चल रही है. मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस बिल में पेपर लीक के मामले में पाए जाने वाले दोषियों पर 1 करोड़ रुपये के जुर्माना और 10 साल तक की सजा का प्रावधान है.
इस बिल को लोक सभा में पास होने के बाद इसे उच्च सदन राज्य सभा में पेश किया जाएगा. दोनों सदनों से मंजूरी मिलने के बाद इसको राष्ट्रपति के पास मंजूरी मिलने के लिए भेजा जाएगा और इसे अनुमति मिलते ही लागू कर दिया जाएगा.