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दूरसंचार विभाग ने 3.4 करोड़ मोबाइल कनेक्शन किए डिस्कनेक्ट, 17 लाख वॉट्सऐप अकाउंट ब्लॉक

केंद्र सरकार ने हाल ही में घोषणा की कि टेलीकॉम फ्रॉड से निपटने के लिए संचार विभाग ने महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।

Gulshan by Gulshan
March 22, 2025
in Latest News, टेक्नोलॉजी, राष्ट्रीय
TRIA Regulations
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TRIA Regulations : केंद्र सरकार ने हाल ही में घोषणा की कि टेलीकॉम फ्रॉड से निपटने के लिए संचार विभाग ने महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। संचार और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री डॉ. पेम्मासानी चंद्रशेखर ने जानकारी दी कि अब तक 3.4 करोड़ से ज्यादा मोबाइल कनेक्शन डिस्कनेक्ट किए गए हैं, जबकि 17 लाख वॉट्सऐप अकाउंट को भी ब्लॉक किया गया है।

संचार साथी पोर्टल के तहत उठाए गए कदम

संचार विभाग ने अपने ‘संचार साथी’ पोर्टल के जरिए नागरिकों को धोखाधड़ी और गलत गतिविधियों से संबंधित जानकारी रिपोर्ट करने की सुविधा प्रदान की है। डॉ. चंद्रशेखर के अनुसार, यह पोर्टल संदिग्ध धोखाधड़ी से जुड़ी जानकारी एकत्र करने में मदद करता है, और जांच के बाद दोषी पाए गए नंबरों को ब्लॉक कर दिया जाता है।

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टेलीकॉम विभाग ने धोखाधड़ी और अनाधिकृत मोबाइल कनेक्शन की पहचान करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और बिग डेटा एनालिटिक्स का इस्तेमाल किया है। इसके द्वारा संदिग्ध मोबाइल कनेक्शनों और फर्जी दस्तावेजों की पहचान की गई है, जिससे धोखाधड़ी को रोकने में मदद मिल रही है।

टेलीमार्केटिंग के खिलाफ कड़ी कार्रवाई

दूरसंचार विभाग ने टेलीमार्केटिंग में लगे 20,000 से अधिक बल्क एसएमएस भेजने वालों को ब्लैकलिस्ट किया है। इसके साथ ही, 1,150 संस्थाओं और व्यक्तियों को भी ब्लैकलिस्ट किया गया है। इन कार्रवाइयों के परिणामस्वरूप, अनरजिस्टर्ड टेलीमार्केटर्स (यूटीएम) के खिलाफ शिकायतों में भी कमी आई है।

यह भी पढ़ें : पुतिन के पास भी है ’कटप्पा’, जानिए योद्धा ने कैसे 65 हजार यूक्रेनी सैनिकों को मारकर…

अंतरराष्ट्रीय स्पूफ कॉल्स की पहचान

दूरसंचार विभाग और सेवा प्रदाताओं ने एक नया सिस्टम तैयार किया है, जो अंतरराष्ट्रीय स्पूफ कॉल्स की पहचान करता है। यह कॉल्स विदेश से होती हैं, लेकिन भारत से आ रही कॉल्स की तरह प्रतीत होती हैं। इस नए सिस्टम से इन कॉल्स की पहचान और ब्लॉकिंग रियल-टाइम में की जा सकती है।

क्या हैं ट्राई के नए नियम ?

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने 12 फरवरी 2025 को दूरसंचार वाणिज्यिक संचार ग्राहक वरीयता विनियम (टीसीसीसीपीआर), 2018 में संशोधन किया। अब ग्राहक स्पैम/अनसॉलिसिटेड कमर्शियल कम्युनिकेशन (यूसीसी) के लिए सात दिनों के भीतर शिकायत दर्ज करवा सकते हैं, जो पहले तीन दिन था। इसके अलावा, अनरजिस्टर्ड सेंडर के खिलाफ कार्रवाई की समय सीमा 30 दिनों से घटाकर 5 दिन कर दी गई है।

Tags: TRIA Regulations
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