UP Politics : बुलडोजर एक्शन पर कोर्ट का डंडा… अखिलेश ने ली चुटकी, बोले -अब कहां छुपेगा योगी का न्याय?

भाजपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा बुलडोजर कार्रवाई पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा का स्वागत किया है। इसके साथ ही बीजेपी और सीएम योगी पर कड़ा हमला बोला गया है।

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UP Politics : सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में बुलडोजर कार्रवाई रोकने के आदेश के बाद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर तीखा हमला बोला है। अखिलेश यादव ने कहा कि बुलडोजर न्याय नहीं कर सकते हैं। यह संविधान के खिलाफ था। लोगों को डराना था। बुलडोजर का उद्देश्य जानबूझकर विरोधी पक्ष की आवाज को कम करना था। मैं सुप्रीम कोर्ट को इस निर्देश के लिए धन्यवाद देता हूँ जिसने बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगा दी है।

अखिलेश यादव ने भाजपा पर हमला किया

अखिलेश यादव ने भाजपा पर हमला करते हुए कहा कि सीएम योगी, यूपी सरकार और भाजपा के लोगों ने ‘बुलडोजर’ को इस तरह से महिमामंडित किया जैसे यह न्याय है। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए हैं, तो मुझे लगता है कि बुलडोजर कार्रवाई रुक जाएगी और न्याय अदालत के माध्यम से आएगा।

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (1 सितंबर) को देशभर में बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई अब 1 अक्टूबर को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगली सुनवाई तक हमारी अनुमति लेकर ही कार्रवाई करें। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बुलडोजर न्याय के महिमामंडन को रोका जाना चाहिए।

ANI on X: “#WATCH | On Supreme Court’s direction, SP chief Akhilesh Yadav says, “Bulldozer can’t be justice. It was unconstitutional, it was to scare people. Bulldozer was to deliberately suppress the voice of Opposition. I thank Supreme Court for this direction that has stopped bulldozer. https://t.co/21FnXOxSA8” / X

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश को यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। ‘बुलडोजर बाबा’ के नाम से मशहूर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार द्वारा राज्य में बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी।
‘निर्देश अवैध निर्माण पर लागू नहीं होगा’

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सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद अब 1 अक्टूबर तक बुलडोजर कार्रवाई रोक दी गई है। हालांकि, अदालत ने स्पष्ट किया कि यह निर्देश सड़क, फुटपाथ या रेलवे लाइन को अवरुद्ध करके किए गए अवैध निर्माण पर लागू नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सभी पक्षों को सुनने के बाद वह बुलडोजर कार्रवाई के संबंध में पूरे देश में लागू होने वाले दिशा-निर्देश बनाएगा।

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