Site icon News1India

Indian Railway: कितने घंटे ट्रेन लेट होने पर आपको मिल सकता है रिफंड? जानिये क्या कहता रेलवे का नियम

Indian Railway: सभी परिवहनों में भारतीय रेलवे देश की सबसे बड़ी परिवहन व्यवस्था है, जिसके ज़रीए रोज़ाना लाखों यात्री सफर करते हैं। लेकिन कई बार ट्रेनों के देरी से चलने के कारण यात्रियों को असुविधा होती है और उन्हें अपनी यात्रा के प्लान बदलने पड़ते हैं।

रिफंड मिलने के नियम

भारतीय रेलवे के नियमों के अनुसार, अगर कोई ट्रेन 3 घंटे या उससे ज्यादा देरी से चल रही है और यात्री अपनी यात्रा रद्द करना चाहता है, तो उसे टिकट का पूरा रिफंड मिल सकता है। हालांकि, इसके लिए कुछ शर्तें भी लागू होती है ।

तत्काल टिकट पर नहीं मिलता रिफंड

अगर किसी यात्री ने तत्काल टिकट बुक किया है और वह कंफर्म हो चुका है, तो ऐसी स्थिति में ट्रेन लेट होने के बावजूद भी टिकट कैंसिल करने पर कोई रिफंड नहीं मिलेगा। यह नियम केवल सामान्य (जनरल) और आरक्षित (रिजर्व्ड) टिकट पर ही लागू होता है।

कितने दिनों में आते हैं पैसे

वैसे तो रिफंड फाइल करने पर राशि 5 से 7 दिन के भीतर यात्री के बैंक अकाउंट में आ जाती है। लेकिन , रेलवे ने अधिकतम 90 दिनों की अधिकतम लिमिट तय की है। अगर इस दौरान रिफंड नहीं मिलता है, तो यात्री शिकायत दर्ज कर सकता है और आगे की प्रक्रिया के तहत समाधान पा सकता है।

कैसे करें रिफंड के लिए आवेदन

अगर आपकी ट्रेन लेट होने के कारण टिकट कैंसिल करनी पड़ी है, तो रिफंड के लिए टिकट डिपॉजिट रिसिप्ट (TDR) फाइल करना जरूरी होता है। आप इसे IRCTC की आधिकारिक वेबसाइट या रेल कनेक्ट ऐप के जरिए ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं।

ज़रूरी जानकारी

अगर आप ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं और आपकी ट्रेन लेट हो जाती है, तो रिफंड के लिए रेलवे के नियमों की सही जानकारी होना जरूरी है। इससे आप बिना किसी परेशानी के अपनी राशि वापस पा सकते हैं और आगे की यात्रा प्लान को सुचारू रूप से बना सकते हैं।

Exit mobile version