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योगी सरकार का बड़ा फैसला.. धार्मिक स्थलों के 500 मीटर दायरे में मांस बिक्री पर प्रतिबंध, अवैध बूचड़खानों पर सख्ती

उत्तर प्रदेश में धार्मिक स्थलों के आसपास की पवित्रता बनाए रखने के लिए योगी सरकार ने कड़ा कदम उठाया है। सरकार ने धार्मिक स्थलों के 500 मीटर के दायरे में मांस बिक्री और अवैध बूचड़खानों पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है।

by Akhand Pratap Singh
March 30, 2025
in TOP NEWS, उत्तर प्रदेश
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UP News
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UP News: उत्तर प्रदेश में धार्मिक स्थलों के आसपास की पवित्रता बनाए रखने के लिए योगी सरकार ने कड़ा कदम उठाया है। सरकार ने धार्मिक स्थलों के 500 मीटर के दायरे में मांस बिक्री और अवैध बूचड़खानों पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है। यह फैसला तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। इसके साथ ही राम नवमी के मौके पर विशेष सख्ती बरतने के निर्देश जारी किए गए हैं।

अवैध बूचड़खानों पर कार्रवाई का आदेश

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नगर विकास विभाग के प्रमुख सचिव अमृत अभिजात ने सभी जिलाधिकारियों, पुलिस आयुक्तों और नगर आयुक्तों को सख्त निर्देश जारी किए हैं। इनमें अवैध बूचड़खानों को तत्काल बंद करने और धार्मिक स्थलों के आसपास मांस बिक्री पर रोक लगाने की बात कही गई है। सरकार ने स्पष्ट किया कि यह निर्णय धार्मिक भावनाओं का सम्मान करने और स्वच्छता बनाए रखने के लिए लिया गया है।

निगरानी के लिए विशेष समिति का गठन

इस फैसले को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए जिला स्तर पर विशेष समितियों का गठन किया गया है। इन समितियों में पुलिस, स्वास्थ्य विभाग, परिवहन विभाग, पशुपालन विभाग, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, श्रम विभाग और खाद्य सुरक्षा प्रशासन के अधिकारी शामिल होंगे। यह समिति अवैध बूचड़खानों और मांस बिक्री पर कड़ी नजर रखेगी। उल्लंघन करने वालों के खिलाफ यूपी नगर निगम अधिनियम 1959 और खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 व 2011 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।

राम नवमी पर मांस बिक्री पर रोक

योगी सरकार (UP News) ने राम नवमी के दिन यानी 6 अप्रैल 2025 को विशेष सख्ती बरतने का फैसला किया है। इस दिन पूरे प्रदेश में पशु वध और मांस बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। सरकार ने अधिकारियों को इस दिन निगरानी बढ़ाने और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। यह कदम धार्मिक आयोजनों के दौरान शांति और पवित्रता सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।

यह भी पढ़े: यूपी में बदला मौसम का मिजाज.. सर्द हवाओं से राहत, अप्रैल में गर्मी दिखाएगी तेवर

पुराने नियमों को सख्ती से लागू करने का निर्देश

सरकार ने 2014 और 2017 में जारी आदेशों का हवाला देते हुए कहा है कि अवैध पशु वध और धार्मिक स्थलों के पास मांस बिक्री पहले से ही प्रतिबंधित थी। अब इन नियमों को और कड़ाई से लागू किया जाएगा। इसके लिए जिलाधिकारियों की अध्यक्षता में गठित समितियां नियमित निरीक्षण करेंगी और उल्लंघन की स्थिति में तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करेंगी।

धार्मिक भावनाओं और स्वच्छता पर जोर

योगी सरकार (UP News) का यह फैसला धार्मिक स्थलों की पवित्रता और स्वच्छता को बनाए रखने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। सरकार का कहना है कि धार्मिक स्थानों के आसपास मांस बिक्री और अवैध बूचड़खानों से न केवल धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं बल्कि स्वच्छता और स्वास्थ्य पर भी असर पड़ता है। इस फैसले के बाद प्रशासन ने सभी संबंधित क्षेत्रों में तत्काल प्रभाव से कार्रवाई शुरू कर दी है।

सख्ती से होगी निगरानी

प्रशासन ने चेतावनी दी है कि नियमों का पालन न करने वालों को किसी भी तरह की छूट नहीं दी जाएगी। खाद्य सुरक्षा और स्वास्थ्य मानकों के उल्लंघन पर भारी जुर्माना और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही राम नवमी जैसे पर्वों पर विशेष निगरानी के लिए अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात किया जाएगा। इस फैसले (UP News) का स्वागत करते हुए कई धार्मिक संगठनों ने इसे जनभावनाओं के सम्मान में उठाया गया कदम बताया है। वहीं प्रशासन ने लोगों से भी अपील की है कि वे इस नियम का पालन करें और शांति बनाए रखने में सहयोग करें।

Tags: UP News
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