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Road Tax : UP में कौन से वाहन को नहीं देना होगा रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क, टैक्स देने वालों को अब मिलेगा रिफंड

उत्तर प्रदेश सरकार ने ईवी खरीदारों को बड़ी राहत दी है। अब राज्य में 13 अक्टूबर 2027 तक इलेक्ट्रिक वाहनों पर रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क पूरी तरह माफ रहेगा। पहले टैक्स देने वालों को रिफंड मिलेगा।

SYED BUSHRA by SYED BUSHRA
November 7, 2025
in उत्तर प्रदेश
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Uttar Pradesh EV policy: दीपावली और धनतेरस के मौके पर इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) खरीदने वालों के लिए अब बड़ी खुशखबरी आई है। उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग ने घोषणा की है कि अब 13 अक्टूबर 2027 तक ईवी खरीदारों को रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क नहीं देना होगा। विभाग ने 20 दिन बाद अपने पोर्टल में इस संबंध में संशोधन कर दिया है।

विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि जो लोग 14 अक्टूबर से 6 नवंबर के बीच टैक्स और शुल्क जमा कर चुके हैं, वे अब उसका रिफंड पाने के लिए एआरटीओ कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के बाद उनकी राशि वापस कर दी जाएगी।

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पोर्टल में हुआ बड़ा बदलाव

औद्योगिक विकास विभाग पहले ही इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण एवं गतिशीलता नीति 2022 के तहत दो साल तक वित्तीय प्रोत्साहन बढ़ाने का आदेश 17 अक्टूबर को जारी कर चुका था। अब परिवहन विभाग ने भी इस नीति को लागू करते हुए पोर्टल में संशोधन कर दिया है, ताकि खरीदारों को पहले की तरह रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क से पूरी छूट मिल सके।

पहले यह छूट 14 अक्टूबर से रुक गई थी, जिसके चलते प्रदेशभर में ईवी खरीदारों को टैक्स देना पड़ रहा था। 10 लाख रुपये तक की ईवी पर 9 प्रतिशत और 10 लाख से अधिक कीमत वाली ईवी पर 11 प्रतिशत रोड टैक्स लिया गया था। दोपहिया वाहन के लिए 300 रुपये और चारपहिया के लिए 600 रुपये पंजीकरण शुल्क भी जमा कराया गया था।

2027 तक पूरी छूट, स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा

परिवहन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दयाशंकर सिंह ने बताया कि स्वच्छ परिवहन व्यवस्था बनाए रखने और लोगों को इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया है। उन्होंने कहा कि उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों के अनुसार अब 13 अक्टूबर 2027 तक उत्तर प्रदेश में पंजीकृत “शुद्ध विद्युत वाहनों” पर 100 प्रतिशत रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क की छूट दी जाएगी।

ईवी पर सब्सिडी पाने का मौका भी जारी

सरकार की नीति के अनुसार, दोपहिया ईवी खरीदारों को 5,000 रुपये, चारपहिया वाहन खरीदारों को 1 लाख रुपये और ई-बस खरीदने वालों को 20 लाख रुपये तक की सब्सिडी दी जा रही है। हालांकि, 15 जुलाई 2024 को नीति में संशोधन के बाद यह सब्सिडी अब सशर्त 2027 तक बढ़ा दी गई है।

अब जो लोग इलेक्ट्रिक वाहन खरीद रहे हैं, वे इस सब्सिडी के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। सरकार का मानना है कि इस पहल से राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री और स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग में तेजी आएगी।

Tags: road tax exemptionUttar Pradesh EV policy
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