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Lucknow: Income Tax विभाग पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का कड़ा रुख, उत्पीड़न मामले में डिप्टी कमिश्नर जाएंगे जेल, लगा इतना जुर्माना

हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने इनकम टैक्स विभाग पर एक बड़ा फैसला सुनाया है।हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने इनकम टैक्स के बड़े अफसर डिप्टी कमिश्नर को जेल भेजने का आदेश दिया है। आपको बता दें, करदाता का उत्पीड़न करने के जुर्म में डिप्टी कमिश्नर को लेकर कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने डिप्टी कमिश्नर हरीश गिडवानी को जेल और जुर्माना का आदेश सुनाया है।

उत्पीड़न मामलें पर कोर्ट का कड़ा रुख

HC ने इनकम टैक्स की कार्यप्रणाली पर गंभीर टिप्पणी की है। 23 पेज के आदेश में हाईकोर्ट ने इनकम टैक्स की कार्यप्रणाली का भेद खोला है। जिसके बाद कोर्ट ने इनकम टैक्स के अफसर डिप्टी कमिश्नर को कन्टेम्प्ट का दोषी माना और 7 दिन की जेल और 25 हजार का जुर्माना सुनाया। करदाता का उत्पीड़न करने के जुर्म में डिप्टी कमिश्नर पर कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है।

22 दिसंबर को रजिस्ट्रार के सामने होंगे पेश

कोर्ट का कहना है की जुर्माना नहीं चुकाने पर अफसर को एक दिन जेल में बिताना होगा। 22 दिसंबर को कोर्ट ने अधिकारी को दोपहर तीन बजे कोर्ट के सीनियर रजिस्ट्रार के सामने पेश होंने की बात कही है। जिसके बाद डिप्टी कमिश्नर हरीश गिडवानी को जेल भेजा जाएगा। हाई कोर्ट के इस रवैये के बाद से इनकम टैक्स विभाग में हड़कंप मच गया है। विभाग में उच्च अधिकारी पर कोर्ट की इस कार्रवाई को लेकर हर तरफ चर्चा हो रही है।

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