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Amroha: 7 साल की बच्ची को किडनेप करने वाले इमरान को उम्रकैद की सजा, कोर्ट ने सिर्फ इतने दिनों में सुनवाई की पूरी

Muskaan Rajput by Muskaan Rajput
January 31, 2023
in उत्तर प्रदेश, क्राइम
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उत्तर प्रदेश: सात साल की बच्ची का अपहरण कर फिरौती मांगने के जुर्म में कोर्ट ने एक युवक को 26 दिन के अंदर उम्रकैद की सजा सुनाई है. इस मामले में मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष (पॉक्सो एक्ट प्रथम ) डॉ. कपिला राघव की अदालत ने दोषी धीरज उर्फ इमरान खान उर्फ अजय को उम्रकैद की सजा सुनाई है. इसके साथ ही कोर्ट ने एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. कोर्ट ने जुर्माने की 75 फीसदी राशि पीड़िता को सौंपने के निर्देश दिए हैं.

इससे पहले अदालत ने अपहरणकर्ता को 25 जनवरी को दोषी करार दिया था. बता दें कि रहरा थाना क्षेत्र के एक गांव में रहने वाले मजदूर की बेटी का एक दिसंबर को अपहरण कर लिया गया था. जिसके बाद युवती के परिजनों ने नजदीकी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई. फिर 2 दिसंबर को दर्ज इस मामले में इमरान के खिलाफ नामजद मामला दर्ज किया गया था. इसके बाद आरोपी ने पंजाब के लुधियाना से बच्ची के चाचा को फोन कर 40 हजार रुपये फिरौती मांगी थी.

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7 साल की बच्ची को किडनेप करने आरोपी को उम्रकैद

इसके बाद 12 दिसंबर को फिरौती की रकम देने के लिए लड़की के चाचा उसके बताए ठिकाने पर पहुंचे. रुपये लेने आये इमरान को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया और लड़की को पुलिस ने मुक्त करा लिया. 2 जनवरी को विवेचक विपिन कुमार ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी. अदालत ने 5 जनवरी से सुनवाई शुरू करते हुए 22वें दिन यानी 25 जनवरी को आरोपी को दोषी करार दिया. सजा के सवाल पर कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई की. अभियोजन पक्ष की तरफ से विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो एक्ट बसंत सिंह सैनी ने पैरवी की. जिसके बाद सबूतों को देखते हुए कोर्ट ने दोषी धीरज उर्फ ​​इमरान खान उर्फ ​​अजय को उम्रकैद की सजा सुनाई और एक लाख रुपए जुर्माना भी लगाया है.

इसे भी पढ़ें – Delhi: बच्ची के पेट से गांठ निकलवाने हिंदू राव अस्पताल ले गए थे परिजन, अंग निकालकर बॉडी में भरी पॉलिथीन, ऐसे हुआ खुलासा

Tags: Amroha PoliceCrime NewsKidnapping CaseUP PoliceUttar Pradesh
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