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Lakhimpur Kheri कांड के आरोपी आशीष मिश्र ने खुद को किया सरेंडर, सुप्रीम कोर्ट ने रद्द की थी जमानत

Lakhimpur Kheri कांड के आरोपी आशीष मिश्र ने खुद को किया सरेंडर, सुप्रीम कोर्ट ने रद्द की थी जमानत

Lakhimpur Kheri: केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे और लखीमपुर खीरी (Lakhimpur Kheri) कांड के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया है. कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा की जमानत खारिज की थी. और उन्हें एक हफ्ते में कोर्ट के सामने पेश होने के लिए कहा गया था. जिसके बाद आरोपी आशीष मिश्रा ने मजिस्ट्रेट के सामने सरेंडर कर दिया. 

आरोपी ने किया सरेंडर

कोर्ट के द्वारा दी गई आखिरी तारीक सोमवार की थी पर आरोपी आशीष मिश्रा ने रविवार को ही अपने आपको सरेंडर किया. जिसके बाद आरोपी को एक बार फिर जेल भेज दिया गया. लखीमपुर खीरी के आरोपी के सरेंडर के बाद इलाके में बड़ी मात्रा में पुलिसबल तैनात कर दिया गया. हालांकि पहले ये भी कहा जा रहा था कि आशीष मिश्रा 25 अप्रैल को कोर्ट में सरेंडर करेगा | 

हाईकोर्ट ने दी बेल, सुप्रीम कोर्ट ने की फेल

लखीमपुर खीरी में चार किसानों को गाड़ी से कुचलकर उनके हत्या के आरोपी आशीष मिश्रा को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद गिरफ्तार किया गया था. इसके बाद एसआईटी (SIT) ने आशीष मिश्रा के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करने की सिफारिश की थी, और जमानत का विरोध भी किया था. लेकिन 4 महीने जेल में काटने के बाद आरोपी आशीष मिश्र को हाईकोर्ट से कुछ शर्तों के साथ जमानत मिल गई. 

लखीमपुर खीरी कांड के मुख्य आरोपी को जमानत दिए जाने का खूब विरोध हुआ. किसान संगठनों ने फ़ौरन उनकी जमानत को रद करने की मांग की. साथ ही सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई. इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि, हम इस बात को लेकर चिंतित हैं कि हाईकोर्ट ने घायलों के पक्ष को किस तरह देखा. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया. लेकिन 18 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए आशीष मिश्र की जमानत को खारिज कर दिया और आदेश दिया कि वो एक हफ्ते के भीतर सरेंडर करें. 

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