Ayodhya: सोमवार को अयोध्या के भदरसा में 12 साल की बच्ची से गैंगरेप के मामले में आरोपियों और गर्भपात कराए गए भ्रूण की सीलबंद डीएनए रिपोर्ट को कोर्ट के सामने पेश किया गया। यह रिपोर्ट बताती है कि राजू खान, सपा नेता मोईद खान के नौकर, का डीएनए भ्रूण के डीएनए से मिल गया है। 21 सितंबर को, हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने विदेशी लैब को एक हफ्ते में रिपोर्ट देने का आदेश दिया था।
दरअसल, सपा नेता मोईद खान, जो गैंगरेप का आरोप लगाया गया था, कोर्ट में जमानत की मांग की थी। उनके अधिवक्ता ने कहा कि उन्हें इस केस में राजनीतिक कारणों से फंसाया गया है क्योंकि मोईद 71 वर्ष का बुजुर्ग है। मोईद खान को भी कोई दस्तावेज नहीं मिल रहा है। राज्य सरकार के महाधिवक्ता वीके शाही ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि मामला बहुत गंभीर है। बाद में कोर्ट ने विदेशी लैब को डीएनए रिपोर्ट एक हफ्ते में देने का आदेश दिया।
अपर महाधिवक्ता विनोद शाही ने कहा कि डीएनए रिपोर्ट में राजू का सैंपल मैच हुआ है। जिससे साफ है कि बच्ची को बलात्कार किया गया था। बताया कि गैंगरेप के मामले में गर्भ ठहरता है, तो DNA केवल एक आरोपी का मैच करता है।
ये है पूरी घटना
Ayodhya के पूरा कलंदर थाना क्षेत्र में 12 साल की बच्ची से सामूहिक दुष्कर्म किया गया था। घटना का खुलासा 29 जुलाई को तब हुआ था, जब पीड़िता 2 माह की गर्भवती हो गई थी। बच्ची की मां ने सपा नेता मोईद खान और उसके नौकर राजू के खिलाफ थाने में तहरीर दी थी। जिस पर परिजनों का आरोप था कि पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। इसके बाद जब इस मामले को लेकर विहिप, बजरंग दल और निषाद पार्टी के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया तो पुलिस ने मोईद खान और उसके नौकर को गिरफ्तार कर लिया था। दोनों जेल में हैं।
बता दें कि पीड़िता की मां ने सीएम से मुलाकात की थी। इसके बाद पूरा कलंदर थाना प्रभारी रतन शर्मा और भदरसा चौकी प्रभारी अखिलेश गुप्ता को निलंबित कर दिया गया था। मुख्यमंत्री योगी ने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए थे, जिसके बाद मोईद खान की अवैध बेकरी और कॉम्प्लेक्स पर बुलडोजर चलाकर उसे जमींदोज कर दिया गया था।
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पुलिस चार्जशीट प्रस्तुत
मोईद खान और उसके नौकर राजू को Ayodhya पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दी है। मोईद खान और राजू पर गैंगरेप और पॉक्सो कानून के तहत मामला दर्ज किया गया है। पीड़िता के बयान, आरोपियों की कॉल डिटेल और सबूतों के आधार पर पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। DNA रिपोर्ट मिलने के बाद पुलिस सप्लीमेंट्री चार्जशीट प्रस्तुत करेगी।
शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर चला बुलडोजर
योगी सरकार ने 22 अगस्त को सपा नेता मोईद खान से जुड़े अवैध कब्जे की जमीन पर बने शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को बंद कर दिया। मोईद खान की ओर से सड़क के किनारे बनाए गए दोमंजिला शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर भी कब्जा कर लिया गया। पैमाइश के बाद उसे बुलडोजर से गिरा दिया गया। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का दावा है कि पीछे तालाब की जमीन पर कब्जा किया गया था और बिना किसी नक्शा पास किए आगे की इमारत बनाई गई थी। राजस्व विभाग, विकास प्राधिकरण, जिला प्रशासन और पुलिस इसके लिए मिलकर काम करते थे।