Bareilly News : बरेली जिले के सैकड़ों परिवारों के लिए यह बुरी खबर है कि उनके राशन कार्ड निरस्त कर दिए गए हैं। अब इन्हें फ्री में गेहूं और चावल जैसी सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं मिलेगा। आपूर्ति विभाग द्वारा मुख्यालय से प्राप्त सूची के आधार पर यह कार्रवाई की गई है।
कर्ज लेने वाले परिवारों के राशन कार्ड रद्द
दरअसल, जिन परिवारों ने अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर दिखाकर बैंकों से कर्ज लिया था, उनके राशन कार्ड रद्द कर दिए गए हैं। बैंक ऋण के लिए आय का आकलन करते हैं, और जिनकी वार्षिक आय पांच लाख रुपये से अधिक है या जिन्होंने टैक्स जमा किया है, उन्हें राशन कार्ड की पात्रता से बाहर कर दिया गया है।
किन लोगों के राशन कार्ड हुए निरस्त?
आपूर्ति विभाग के अनुसार, जिन लोगों ने टैक्स भरा है, जिनका टीडीएस (टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स) कटा है, या जिन्होंने बैंक से कर्ज लेने के लिए खुद को आर्थिक रूप से समृद्ध दिखाया है, उनके राशन कार्ड रद्द कर दिए गए हैं। जो व्यक्ति बैंक का कर्ज चुका सकता है, उसकी आय राशन कार्ड की पात्रता से अधिक मानी जाती है।
राशन कार्ड के लिए पात्रता की शर्तें
सरकार द्वारा राशन कार्ड पाने के लिए कुछ शर्तें निर्धारित की गई हैं। सबसे महत्वपूर्ण शर्त वार्षिक आय की है। ग्रामीण क्षेत्रों में एक परिवार की वार्षिक आय दो लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए और शहरी क्षेत्रों में यह सीमा तीन लाख रुपये तक है। जिन परिवारों की आय इस सीमा से अधिक हो जाती है, उनके राशन कार्ड रद्द कर दिए जाते हैं।
कर्ज लेने से बदल गई आर्थिक स्थिति
कई परिवारों ने बैंक से कर्ज लेने के लिए अपनी आय बढ़ाकर दिखाई, जिससे वे टैक्स पेयर बन गए। टैक्स पेयर बनने के बाद उन्हें सरकार की सूची में डाल दिया गया और इस सूची के आधार पर उनके राशन कार्ड रद्द कर दिए गए।
जरूरतमंद परिवार कर सकते हैं पुनः आवेदन
जिला पूर्ति अधिकारी नीरज सिंह ने कहा कि जिनका राशन कार्ड निरस्त हुआ है, वे जरूरतमंद लोग दोबारा आवेदन कर सकते हैं। विभाग द्वारा जांच के बाद, यदि पात्रता पूरी होती है, तो उन्हें फिर से राशन कार्ड जारी किया जाएगा।