Gyanvapi Survey: ज्ञानवापी विवाद मामले में मस्जिद कमिटी ने वाराणसी कोर्ट से अनुरोध किया है कि वे मस्जिद के भीतर हुए सर्वे के फ़ुटेज और तस्वीरों को पब्लिक डोमेन (सार्वजनिक) में शेयर करने की अनुमति ना दें.
मस्जिद कमिटी ने अनुरोध किया है कि जो लोग इस केस में पार्टी नहीं हैं, उनसे इस मामले से जुड़ी फ़ुटेज और तस्वीरें साझा ना की जाएं. कमिटी की ओर से दलील दी गई है कि क्योंकि यह एक बेहद संवेदनशील मामला है और इसलिए मस्जिद के भीतर हुए सर्वे का कोई भी वीडियो या फ़ोटो पब्लिक डोमेन में नहीं लाया जाना चाहिए.
कमिटी की ओर से यह भी कहा गया है कि इस मामले की फ़ुटेज और तस्वीरें (Gyanvapi Survey Photo) पाने के लिए कई लोगों ने अर्जी दे रखी है, जिसमें से ज़्यादातर लोग पत्रकार हैं.
वाराणसी कोर्ट के ऑर्डर के बाद ज्ञानवापी मस्जिद में वीडियोग्राफ़ी द्वारा सर्वे कराया गया था, जिसकी रिपोर्ट कोर्ट के सीनियर डिविज़न जज रवि कुमार दिवाकर को 19 मई को सौंप दी गई थी. इससे पहले कोर्ट के ऑर्डर के बाद 14, 15 और 16 मई को सर्वे कराया गया था.
क्या है पूरा मामला?
दरअसल, पांच महिलाओं ने कोर्ट में याचिका दायर कर ज्ञानवापी मस्जिद के पीछे वाले हिस्से में प्रतिदिन मां शृंगार गौरी की पूजा और दर्शन करने की मांग की थी. साथ ही उन्होंने प्लॉट नंबर 9130 के निरीक्षण और वीडियोग्राफी की मांग भी की थी जिसे मंज़ूर करते हुए कोर्ट ने निरीक्षण और उसकी वीडियोग्राफी के आदेश दिए थे.
(BY: VANSHIKA SINGH)