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नूरी जामा मस्जिद पर प्रशासन की कार्रवाई, बुलडोजर से गिराया गया अवैध निर्माण

Fatehpur News
Fatehpur News: उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले की 180 साल पुरानी नूरी जामा मस्जिद पर बुलडोजर कार्रवाई की गई। बुलडोजर ने मस्जिद के अवैध हिस्से को ध्वस्त कर दिया। पीडब्ल्यूडी विभाग (Fatehpur News) ने मस्जिद को गिराने के लिए एक महीने पहले नोटिस जारी किया था। यह मस्जिद ललौली कस्बे के बांदा सागर मार्ग पर स्थित है।

मस्जिद कमेटी का क्या है दावा

मस्जिद कमेटी का कहना है कि नूरी मस्जिद करीब 180 साल पुरानी है और इसका निर्माण 1839 में हुआ था। कमेटी का दावा है कि मस्जिद के निर्माण के समय वहां सड़क नहीं थी, बल्कि जंगल था, इसलिए अवैध निर्माण का आरोप बेबुनियाद है। उनका यह भी आरोप है कि मस्जिद को जानबूझकर निशाना बनाया गया है। कमेटी का कहना है कि मस्जिद को बचाने के लिए बाईपास बनाने का सुझाव दिया गया था, लेकिन इसे नजरअंदाज कर दिया गया। उन्होंने यह भी कहा कि 13 दिसंबर को इस मामले की सुनवाई इलाहाबाद हाई कोर्ट में होनी थी, इसलिए मस्जिद पर कार्रवाई को पूरी तरह अनुचित बताया जा रहा है।

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सुप्रीम कोर्ट की क्या हैं गाइडलाइंस

सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के अनुसार, बुलडोजर कार्रवाई से पहले 15 दिन का नोटिस देना अनिवार्य है। पीडब्ल्यूडी का दावा है कि उसने मस्जिद कमेटी को 45 दिन पहले नोटिस जारी किया था, जिससे कोर्ट के निर्देशों का उल्लंघन नहीं, बल्कि पालन किया गया है। इसके अलावा, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि यदि किसी सड़क या नाली पर अतिक्रमण कर कोई निर्माण किया गया है, तो जिला प्रशासन उस पर कार्रवाई कर सकता है। पीडब्ल्यूडी के अनुसार, यहां सड़क चौड़ीकरण के काम के तहत कार्रवाई की गई है, जिससे सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन सुनिश्चित हुआ है।

 

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