प्रशासन की अनुमति से निकाला जाएगा जुलूस
बता दें कि, धारा 163 के तहत लागू निषेधाज्ञा अवधि के दौरान बिना अनुमति के पांच या इससे अधिक लोग एकत्र नहीं हो सकेंगे। इसके साथ ही जुलूस निकालने पर भी रोक रहेगी। प्रशासन की अनुमति से ही कोई कार्यक्रम या जुलूस निकाला जा सकेगा। गौतमबुद्ध नगर में लागू धारा 163 का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जाएगी। अगर कोई समूह या संगठन बिना अनुमति के सार्वजनिक स्थान पर इकट्ठा होता है या विरोध प्रदर्शन करता है, तो डीएम इस मामले में तत्काल कार्रवाई कर सकेंगे। जारी आदेश में यह स्पष्ट किया गया है।
ये भी पढ़े: 6M फॉलोवर्स के बावजूद महाराष्ट्र चुनाव में NOTA से भी कम वोट, एक्टर बने हंसी का कारण
1 जुलाई 2023 से लागू किया गया धारा 163
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएस) को 1 जुलाई 2023 से लागू किया गया है। इसके तहत प्रशासन को धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लगाने के अधिकार दिए गए हैं। पहले इसे भारतीय दंड संहिता में धारा 144 के नाम से जाना जाता था। धारा 163 के तहत स्थानीय प्रशासन किसी आपातकालीन स्थिति या किसी बड़ी परेशानी को नियंत्रित करने के लिए इसे किसी विशेष क्षेत्र या पूरे जिले में लागू कर सकता है।
ये भी पढ़े: UP By Poll Result 2024 Live: यूपी उपचुनाव में चल गया ‘बाबा’ का जादू, BJP 7, और सपा 2