MP conversion Act: मध्यप्रदेश में धर्मांतरण को रोकने के लिए सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। MP मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने घोषणा की है कि राज्य में जबरन धर्मांतरण करवाने वालों के लिए फांसी की सजा का प्रावधान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम में बदलाव कर इस सख्त कानून को लागू किया जाएगा, जिससे प्रदेश में जबरन धर्मांतरण की घटनाओं पर कड़ी नजर रखी जा सके। यह घोषणा अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर भोपाल में आयोजित एक कार्यक्रम में की गई, जहां मुख्यमंत्री ने महिलाओं के कल्याण से जुड़ी कई योजनाओं की सौगात भी दी। इस फैसले को लेकर सियासी और सामाजिक हलकों में चर्चाएं तेज हो गई हैं।
महिला दिवस पर सीएम का बड़ा ऐलान
अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 1.27 करोड़ महिलाओं के खाते में 1552.73 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए। साथ ही 26 लाख महिलाओं के खातों में गैस रीफिलिंग के लिए 55.95 करोड़ रुपये की राशि भेजी गई। इस मौके पर उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को राष्ट्रमाता पद्मावती पुरस्कार (2023), राजमाता विजयाराजे सिंधिया समाज सेवा पुरस्कार (2023-24), रानी अवंती बाई वीरता पुरस्कार (2024) और श्री विष्णु कुमार महिला एवं बाल कल्याण समाज सेवा सम्मान पुरस्कार (2024) से सम्मानित किया गया।
🚨 HUGE statement by MP CM Mohan Yadav.
"Our govt will not tolerate CONVERSION. We will ensure that those involved in Conversions get the DEATH PENALTY." 🔥 pic.twitter.com/oEF4H8gYER
— Megh Updates 🚨™ (@MeghUpdates) March 8, 2025
कार्यक्रम के दौरान हितग्राही महिलाओं ने अपने अनुभव साझा किए, जहां उन्होंने सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की सराहना की। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर कहा कि उनकी सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है और महिलाओं के हित में लगातार नई योजनाएं शुरू की जाएंगी।
दुराचारियों को नहीं मिलेगी जिंदगी जीने की इजाजत
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में मासूम बच्चियों के साथ होने वाले अपराधों पर सरकार पूरी तरह सख्त है। उन्होंने कहा कि दुराचारियों के लिए फांसी की सजा का प्रावधान किया गया है ताकि जो लोग मासूमों के साथ जोर-जबरदस्ती या बहला-फुसलाकर अपराध करेंगे, उन्हें समाज में रहने का कोई अधिकार न मिले। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि सरकार महिलाओं और बच्चियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कानून को लगातार सख्त बना रही है।
धर्मांतरण पर सरकार की सख्ती
MP मुख्यमंत्री मोहन यादव ने धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम में बदलाव करने की बात कही है, जिसके तहत जबरन धर्मांतरण कराने वालों के लिए भी फांसी की सजा का प्रावधान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में धर्मांतरण की घटनाओं पर कड़ी नजर रखी जाएगी और किसी भी कीमत पर जबरन धर्म परिवर्तन को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा।
सरकार का मानना है कि यह कदम प्रदेश में धर्मांतरण के बढ़ते मामलों को रोकने के लिए आवश्यक है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि जबरन धर्मांतरण और दुराचार जैसे अपराधों को समाज में कोई स्थान नहीं मिलेगा और सरकार इन घृणित कृत्यों को बढ़ावा देने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करेगी।
सियासी और सामाजिक हलकों में चर्चाएं तेज
MP मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। कुछ लोग इसे सख्त कानून बताते हुए समर्थन कर रहे हैं, जबकि कुछ ने इसे लेकर सवाल उठाए हैं। राज्य सरकार के इस फैसले पर विभिन्न सामाजिक संगठनों और राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया का इंतजार किया जा रहा है।