Prayagraj Mahakumbh 2025 : प्रयागराज महाकुंभ 2025 की तैयारियां तेज़ी से चल रही हैं, और संगम किनारे दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक मेला आकार लेता जा रहा है। इस बार महाकुंभ में 40 से 45 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। मेला क्षेत्र में बड़ी संख्या में दुकानें खुलती हैं, और अगर आप भी महाकुंभ में दुकान खोलना चाहते हैं, तो आपको इसके लिए लाइसेंस प्राप्त करने का तरीका जानना चाहिए।
इन दुकानों को लाइसेंस मिल सकता है
उत्तर प्रदेश सरकार महाकुंभ स्थल पर दुकानों की नीलामी करती है, जिसके माध्यम से आप इन दुकानों का लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं। इन दुकानों पर पूजा सामग्री, बर्तन, वस्त्र, किराना सामान, फल-फूल, सब्जियां, प्रसाधन सामग्री और दूध बेचा जा सकता है।
नीलामी में लेना होगा हिस्सा
अगर आप भी महाकुंभ में दुकान लगाना चाहते हैं, तो आपको नीलामी में भाग लेना होगा। नीलामी के दौरान आपको निवास प्रमाण पत्र या आधार कार्ड की मूल प्रति और निर्धारित राशि एक दिन पहले, यानी नीलामी से एक दिन पहले शाम पांच बजे तक जमा करनी होती है। राशि जमा करने के बाद आप नीलामी में हिस्सा ले सकते हैं। नीलामी से जुड़ी अन्य शर्तें और जानकारी आपको संबंधित दफ्तर से प्राप्त होगी।
पहले हो चुका है विवाद
महाकुंभ 2025 में दुकानों पर पूजा सामग्री, वस्त्र, बर्तन, किराना सामान, प्रसाधन सामग्री, फल-सब्जियां, और दूध जैसी वस्तुएं बिकेंगी, इसके अलावा खानपान के लिए समोसे, चाय आदि की दुकानें भी खोली जा सकती हैं। पिछले महाकुंभ में खाने-पीने की दुकानों को लेकर विवाद हुआ था, और इस बार अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने गैर-सनातनियों को दुकान लगाने से रोकने की मांग की है।