Shriramswaroop University Dispute: श्रीरामस्वरूप यूनिवर्सिटी पर गंभीर आरोप, नोटिस के बाद बुलडोजर कार्रवाई की चेतावनी

बाराबंकी की श्री रामस्वरूप यूनिवर्सिटी पर सरकारी जमीन कब्जाने और बिना मान्यता एलएलबी कक्षाएं चलाने के आरोप लगे हैं। कोर्ट ने 28 लाख रुपये जुर्माना और 30 दिन में कब्जा हटाने का आदेश दिया है।

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Shriramswaroop University Dispute:उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में स्थित श्री रामस्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी इन दिनों विवादों में है। एबीवीपी छात्रों पर लाठीचार्ज के मामले ने तूल पकड़ लिया है। बुधवार देर रात कोतवाली नगर थाने में विश्वविद्यालय प्रबंधन के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया।

सरकारी जमीन पर कब्जे का आरोप

राजस्व विभाग ने विश्वविद्यालय प्रबंधन पर बड़ी कार्रवाई की है। जांच में पाया गया कि यूनिवर्सिटी ने नाली, तालाब, बंजर और चकमार्ग जैसी सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा कर लिया है। तहसीलदार कोर्ट ने 25 अगस्त को आदेश जारी कर 28 लाख रुपये का जुर्माना लगाया और 30 दिन में कब्जा हटाने का निर्देश दिया। आदेश न मानने पर बुलडोजर चलाने की तैयारी भी कर ली गई है।

बिना मान्यता चल रहीं कक्षाएं

उच्च शिक्षा परिषद के अपर सचिव डॉ. दिनेश सिंह ने बताया कि यूनिवर्सिटी 2023-24 और 2024-25 में विधि (एलएलबी) की कक्षाएं बिना मान्यता के चला रही थी। प्रवेश भी दिए गए और परीक्षाएं भी कराई गईं। अयोध्या मंडल आयुक्त की जांच रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ, जिसके बाद मुकदमा दर्ज किया गया।

पहले भी हुई थीं शिकायतें

स्थानीय लोगों और किसान संगठनों ने पहले भी यूनिवर्सिटी पर सरकारी जमीन हड़पने का आरोप लगाया था। भाकियू कार्यकर्ताओं ने प्रशासन से कार्रवाई की मांग की थी, लेकिन तब कोई कदम नहीं उठाया गया। अब राजस्व विभाग की कार्रवाई से लोगों में संतोष है।

छात्रों का प्रदर्शन और पुलिस लाठीचार्ज

तीन दिन पहले यूनिवर्सिटी में एलएलबी की मान्यता न मिलने से नाराज छात्रों ने एबीवीपी के साथ मिलकर प्रदर्शन किया था। आरोप है कि प्रबंधन के इशारे पर पुलिस ने छात्रों पर लाठीचार्ज कराया। इसके बाद मामला और गरमा गया।

प्रशासन की सख्ती

उप जिलाधिकारी नवाबगंज आनंद तिवारी ने बताया कि यूनिवर्सिटी परिसर की पैमाइश में करीब 18 गाटा संख्या पर कब्जा पाया गया। कोर्ट ने जुर्माना और बेदखली के आदेश दिए हैं। प्रबंधन को नोटिस दिया गया है और 30 दिन की मोहलत भी। आदेश का पालन न होने पर बुलडोजर कार्रवाई तय है।

यूनिवर्सिटी का पक्ष

यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रार डॉ. नीरजा जिंदल ने कहा कि उन्हें तहसीलदार कोर्ट के आदेश या नोटिस की कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने दावा किया कि सरकारी जमीन पर कब्जे का आरोप गलत है।

बाराबंकी की श्री रामस्वरूप यूनिवर्सिटी पर सरकारी जमीन कब्जाने और बिना मान्यता कक्षाएं चलाने के गंभीर आरोप हैं। राजस्व विभाग ने जुर्माना लगाया और नोटिस दिया है। पालन न होने पर बुलडोजर चल सकता है।

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