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गुलफान बना आकाश, नाम बदलकर मुस्लिम युवक ने 14 साल की लड़की से किया दुष्कर्म, पॉक्सो एक्ट में एक अभियुक्त को उम्र कैद

उत्तर प्रदेश के जनपद संभल में न्यायालय ने अपर जिला एवं सत्र न्यायालय ने नाम बदलकर गैर समुदाय के नाबालिग को प्रेम जाल में फंसा कर रेप करने की आरोपी अभियुक्त को उम्र कैद की सजा सुनाई इसके साथ ही अदालत ने ₹20000 जुर्माना डाला है। मुकदमा 4 साल से अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रेप केस एंड पकसो किया था रात में भी विचारधीन चल रहा था

जनपद बदायूं के थाना इस्लामनगर क्षेत्र का परिवार चंदौसी की गणेश कॉलोनी में किराए के मकान में रहता था पीड़ित पिता ने पुलिस को दी तहरीर में बताया था कि उसकी पत्नी का स्वर्गवास हो चुका है उसके तीन बच्चे हैं उसके 14 वर्षीय बड़ी बेटी ने उसे बताया कि आकाश नाम का लड़का उसे काफी दिनों से परेशान कर रहा है उसे पहले रखा पहली बार सुनील टेलर की दुकान पर मिला था जहां पर हम पहले किराए पर रहते थे तब से वह लड़का उस के चक्कर लगाने और आकाश नाम की उस लड़के पीड़ित का मौका पाकर एक दो बार गलत काम भी किया इस मामले में कोतवाली चंदौसी पुलिस ने पीड़ित के पिता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया आरोपी को गिरफ्तार का पता चला है कि आकाश का नाम सही नहीं है वह गुलफान है।

इसके बाद पुलिस ने गुलफाम उर्फ आकाश पुत्र जमालुद्दीन निवासी गांव जनैटा थाना बनियाठेर जिला संभल के खिलाफ अभियोग पंजीकृत कर विवेचना करते हुए साक्ष्य जुटाकर अदालत में चार्जशीट दाखिल की। तब से मुकदमा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रेप केसेस एण्ड पॉक्सो एक्ट की अदालत में विचाराधीन चल रहा था। विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो एक्ट ने आदित्य कुमार सिंह ने अभियोजन पक्ष से अदालत में दलीलें पेश कीं। मुकदमे पर सुनवाई करते हुए सोमवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रेप केसेस एण्ड पॉक्सो एक्ट निर्भय नारायण राय ने अभियुक्त गुलफान उर्फ आकाश को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही 20 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा से दंडित किया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर एक वर्ष की अतिरिक्त कठोर सजा भुगतनी होगी। जुर्माने की धनराशित पीड़िता को प्रदान की जाएगी।

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