प्रतापगढ़ | विशेष सत्र न्यायाधीश की पॉक्सो कोर्ट के जज पंकज श्रीवास्तव ने दो रेपिस्ट को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है अंतिमसांस तक दोनो दोषी करार अभियुक्त जेल में रहेंगे, वही कोर्ट ने दोषी करार नवाब को 2 लाख 16 हजार और फैसल को 61 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है लगाए गए अर्थदंड की राशि पीड़िता को उसके चिकित्सकीय एवं मानसिक आघात की पूर्ति व पुनर्वास के लिए देने का निर्देश दिया।
जानिये पूरा मामला
वादी मुकदमा के अनुसार वाबत 10 दिसम्बर रात साढ़े नौ बजे उसकी 13 वर्षीय बेटी शौच के लिए खेत गई थी,वही नवाब,फैसल और अपचारी और कुछ अज्ञात लोग अचानक वहां पहुच गए ,वही से उसकी बेटी का अपहरण कर लिया, अपहरण कर 13 वर्षीय लड़की को अब्बास के घर लेकर गए जहां उसके साथ रेप किया, वही इस मामले में आरोपी बाल अपचारी की पत्रावली किशोर न्याय बोर्ड में विचाराधीन है,वही जिसको लेकर जेठवारा थाने में अपहरण और गैंगरेप की धारा में मुकदमा दर्ज किया गया था, वही कोर्ट ने 1 साल के भीतर दोषियों को कड़ी सजा देकर कानून की साख को और मजबूत कर दी,जिससे जल्द से जल्द न्याय मिलने की न्यायलय से उम्मीदे अब बढ़ रही है, राज्य की ओर से पैरवी सरकारी अधिवक्ता देवेश चंद्र त्रिपाठी और अशोक त्रिपाठी ने की और एक मासूस को न्याय दिलाने में अहम भूमिका निभाई।
विशेष न्यायाधीश पंकज श्रीवास्तव ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा
आपको बतादे कि दोनो बलात्कारियो को आजीवन कारावास की सजा पॉक्सो कोर्ट के जज पंकज श्रीवास्तव ने सुनाई है इससे पहले 11 साल की किशोरी के साथ रेप केस में सिर्फ 20 दिनो में सजा सुनाई थी रेप केस के मामले को 20 दिन में सुनवाई पूरी कर ऐतिहासिक निर्णय लिया था,11 साल की बच्ची से रेप के मामले में प्रतापगढ़ स्थित पॉक्सो कोर्ट ने 20 दिनों में सुनवाई पूरी की और रेपिस्ट को उसके गुनाहों की सजा सुना दी थी।