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Delhi High Court : उन्नाव रेप केस के दोषी कुलदीप सेंगर को मिली अंतरिम जमानत, हाई कोर्ट का आदेश

Delhi High Court : दिल्ली हाई कोर्ट ने भाजपा से निष्कासित पूर्व विधायक और उन्नाव रेप केस के आरोपी कुलदीप सिंह सेंगर को मेडिकल आधार पर 2 हफ्ते की अंतरिम जमानत दी है।

Kirtika Tyagi by Kirtika Tyagi
December 5, 2024
in Breaking, उत्तर प्रदेश
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Delhi High Court : दिल्ली हाई कोर्ट ने भाजपा से निष्कासित पूर्व विधायक और उन्नाव रेप केस के आरोपी कुलदीप सिंह सेंगर को मेडिकल आधार पर 2 हफ्ते की अंतरिम जमानत दी है। अदालत ने निर्देश दिया है कि सेंगर को दिल्ली स्थित एम्स में भर्ती कर उनके स्वास्थ्य का मूल्यांकन किया जाए। कोर्ट ने यह भी कहा कि एम्स के मेडिकल सुपरिटेंडेंट अदालत को रिपोर्ट देंगे कि सेंगर का इलाज वहीं संभव है या नहीं।

सेंगर ने अपनी याचिका में बताया कि वह मधुमेह, मोतियाबिंद, रेटिना की समस्या और अन्य बीमारियों से जूझ रहे हैं। उनके वरिष्ठ वकील नारायणन हरिहरन ने दलील दी कि सेंगर की स्थिति गंभीर है और उन्हें तत्काल सर्जरी की जरूरत है। उन्होंने यह भी कहा कि सेंगर रेटिना डिटेचमेंट की समस्या के इलाज के लिए चेन्नई जाना चाहते थे और अन्य बीमारियों से भी पीड़ित हैं।

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2017 में सुर्खियों में आया उन्नाव रेप केस

साल 2017 में उन्नाव रेप केस तब सुर्खियों में आया जब एक युवती ने सेंगर पर बलात्कार का आरोप लगाया। मामला और गंभीर हो गया जब 2018 में पीड़िता के पिता की पुलिस हिरासत में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई।

13 मार्च 2020 को निचली अदालत ने इस मामले में सेंगर को दोषी ठहराते हुए 10 साल की सजा और 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। अदालत ने कहा था कि मृतक परिवार का अकेला कमाने वाला था, इसलिए सजा में कोई नरमी नहीं बरती जा सकती। भाजपा ने 1 अगस्त 2019 को सेंगर को पार्टी से निष्कासित कर दिया था।

Tags: Delhi High Courtदिल्ली हाई कोर्ट
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Kirtika Tyagi

Kirtika Tyagi

Kirtika Tyagi is a journalist. she is working on sub-editor post and she is expert in International, National, Health, Crime, Lifestyle, Astro beat. 

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