UP Crime : बांदा में रेप आरोपियों पर कोर्ट ने सिर्फ 5 महीनों मे सुनाया फैसला, 20 साल के लिए हुई जेल

बांदा के बिसंडा थाना क्षेत्र में एक नाबालिग के साथ गैंगरेप के मामले में न्यायालय ने केवल 5 महीने में अपना फैसला सुनाते हुए दोषियों को 20-20 साल की सख्त सजा दी है। दोनों आरोपी पॉक्सो एवं अन्य धाराओं में दोषी पाए गए और उन पर 12-12 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। कुल 20 सुनवाई बैठकों के बाद न्यायालय ने दोनों आरोपियों को दोषी ठहराया।

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​​UP Crime : उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में हुए गैंगरेप के चौंकाने वाले मामले में न्यायालय ने केवल 5 महीने में अपना फैसला सुनाते हुए दोषियों को 20-20 साल की कठोर कैद की सजा सुनाई है। यह मामला बिसंडा थाना क्षेत्र का है, जहां दो युवकों ने एक नाबालिग छात्रा को लिफ्ट देने के बहाने अपनी गाड़ी में बैठाया और सुनसान स्थान पर जाकर उसके साथ रेप की घटना को अंजाम दिया।

यह घटना जुलाई 2023 की है, जब एक व्यक्ति ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि उसकी बेटी को गेहूं चुराने के मामले में डांटने के बाद वह अपनी बहन के घर जा रही थी। रास्ते में बाइक पर सवार दो युवकों, बाबूलाल और सुरेंद्र, ने उसे लिफ्ट देने के बहाने अपने वाहन में बैठा लिया और सुनसान जगह पर ले जाकर गैंगरेप किया।

दोनों दोषियों को हुई 20 साल की जेल

​​खून से लथपथ स्थिति में लड़की अपने घर पहुंची और परिजनों को घटना की जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस ने तुरंत मामला दर्ज कर लिया। इस संबंध में एसपी अंकुर अग्रवाल ने बताया कि पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने के 7 दिनों के भीतर चार्जशीट अदालत में दाखिल कर दी थी।

मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 7 गवाहों को पेश किया। कुल 20 सुनवाई बैठकों के बाद न्यायालय ने दोनों आरोपियों को दोषी ठहराया और उन्हें 20-20 साल की कठोर सजा सुनाई। पॉक्सो कोर्ट के सरकारी अधिवक्ता कमल सिंह गौतम ने बताया कि यह मामला जुलाई 2023 का है।

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